लाइफ स्टाइल

जानें, भारत में कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में 18 साल से अधिक उम्र का आदमी ही कानूनी तौर पर राष्ट्र की सड़कों पर गाड़ी चला सकता है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो. वाहन चलाना सीखने के लिए आपको ड्राइविंग विद्यालय और फिर आरटीओ ऑफिस में थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट पास करने के बाद हिंदुस्तान में अपना लर्नर परमिट मिलता है. यदि आप सोच रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी आपको अपना लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो हम आपको बता दें कि लर्नर परमिट भी एक तरह का लाइसेंस होता है. हिंदुस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से काफी सरल हो गई है. जिसके लिए आप औनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

आजकल ड्राइविंग सीखना हर आदमी के लिए एक जरूरी काम है, क्योंकि कोई भी आदमी हमेशा कहीं जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता. कार हो या बाइक, हर किसी को इसे चलाना आना चाहिए ताकि आपातकालीन में उनकी जरूरतें पूरी हो सकें. इसके लिए ड्राइविंग के लिए कानूनी तौर पर लाइसेंस की आवश्यकता होती है. यहां हिंदुस्तान में आमतौर पर बनने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारों के बारे में जानकारी दी गई है.

लर्नर लाइसेंस
RTO से परमानेंट लाइसेंस जारी करने से पहले किसी भी आदमी को लर्नर परमिट या लर्नर लाइसेंस दिया जाता है. इसे रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रमाणित किया जाता है. इस लाइसेंस की वैधता भिन्न-भिन्न राष्ट्रों में एक जैसी यानी 6 महीने होती है. यह समय ड्राइवर को उसके ड्राइविंग कौशल को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. गवर्नमेंट आशा करती है कि इस समय अवधि के दौरान ड्राइवर ठीक ढंग से वाहन चलाना सीख जाएगा. इस समय अवधि में लर्नर के साथ एक वयस्क ड्राइवर होना चाहिए.

परमानेंट लाइसेंस
यह लाइसेंस ड्राइवर को लर्नर परमिट अवधि यानी 6 महीने की समापन के बाद दिया जाता है. इसके बाद RTO ड्राइवर को परमानेंट लाइसेंस जारी करता है. इस तरह का लाइसेंस पाने के लिए आदमी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे RTO द्वारा आयोजित ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना होगा. यह लाइसेंस निजी वाहनों जैसे कार, बाइक और दूसरे हल्के वाहनों के लिए जारी किया जाता है.

कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस
इस श्रेणी का लाइसेंस ड्राइवर को भारी गाड़ी चलाने का अधिकार देता है. इन वाहनों में ट्रक, बस और माल पहुंचाने वाले गाड़ी शामिल हो सकते हैं. इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. कमर्शियल ड्राइवर न सिर्फ़ अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होते हैं.

अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट
इस लाइसेंस धारक ड्राइवर हिंदुस्तान के अतिरिक्त किसी भी विदेशी सड़कों पर वाहन चला सकता है. इसे प्राप्त करने के लिए आदमी के पास स्थायी लाइसेंस होना चाहिए. इस प्रकार का लाइसेंस एक बार में सिर्फ़ एक साल के लिए प्राप्त किया जा सकता है और हर बार फिर से आवेदन करना पड़ता है. इसमें नवीनीकरण की कोई प्रक्रिया नहीं है.

Related Articles

Back to top button