ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण को लेकर मुसलमान पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसमें गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की अनुमति दी गई है। मुसलमान पक्ष के वकील ने एएसआई सर्वे को इजाजत न दिए जाने की बात रखी है। उच्चतम न्यायालय ने बोला कि वह इस मामले पर गौर करेगा। उधर, हिंदू पक्ष ने इससे पहले ही उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल कर दिया है। मतलब, सुनवाई प्रारम्भ होने पर सबसे पहले हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी जाएगी।
हाईकोर्ट ने निचली न्यायालय के आदेश को रखा बरकरार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी है। इस टकराव में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण प्रारम्भ होगा। उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। मुसलमान पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया।
मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय में दी थी चुनौती
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एएसआई सर्वे को लेकर वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को 21 जुलाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इससे पहले 16 मई को जिला न्यायधीश एके विश्वेशा ने सर्वे का निर्देश दिया था। चार हिंदू स्त्रियों ने एक याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग की थी। परिसर में वुजू खाना सील है। सर्वे वुजूखाना और कथित शिवलिंग को छोड़कर परिसर के किए जाने का निर्देश दिया है।