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सुप्रीम कोर्ट अफजाल अंसारी की याचिका पर दोषसिद्धि पर लगाई अंतरिम रोक

Former MP Afzal Ansari relief from Supreme Court: गैंगस्टर मुद्दे में हुई 4 वर्ष की सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है उच्चतम न्यायालय ने अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने बोला उच्च न्यायालय से 30 जून 2024 तक मुद्दे में निर्णय देने के लिए बोला है

गाजीपुर सीट पर नहीं होगा उपचुनाव

इस दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह भी बोला कि गाजीपुर सीट पर अभी उपचुनाव नहीं होगा तथा अब वे एमपी लैड स्कीम के अनुसार मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं उल्लेखनीय है कि अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी ने अपनी याचिका में वर्ष 2007 के गैंगस्टर एक्ट मुद्दे में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग उच्चतम न्यायालय से की थी वहीं, अफजाल अंसारी ने राहुल गांधी के मुद्दे का हवाला देते हुए अपनी भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी

कोर्ट को मुद्दे के हर पहलू को देखना चाहिए- सिंघवी

याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान पूर्व सांसद अंसारी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला था कि न्यायालय को मुद्दे के हर पहलू को देखना चाहिए, क्योंकि यदि उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो, उनका गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा में प्रतिनिधित्वहीन हो जाएगा अफजाल अंसारी संसद की विभिन्न स्थाई समितियों के सदस्य थे, जब वे सांसद नहीं रहेंगे तो वहां वह अपना सहयोग नहीं दे पाएंगे

गौरतलब है कि गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए न्यायालय ने इसी वर्ष 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मुद्दे में गुनेहगार ठहराया था

 

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