राजू ठेहट हत्याकांड में नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, पढ़ें पूरी खबर
सुप्रीम न्यायालय ने प्रदेश के चर्चित राजू ठेहट हत्याकांड के एक नाबालिग को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने यह आदेश नाबालिग की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। न्यायालय ने बोला कि अपीलार्थी नाबालिग को तुरन्त किशोर इन्साफ बोर्ड के समक्ष पेश किया जाए और बोर्ड जमानत आदेश जारी करें।
अपीलार्थी से नहीं हुई किसी भी चीज की बरामदगी
अपील में अधिवक्ता अभिसार भानु सिंह ने न्यायालय को कहा कि मुद्दे में अपीलार्थी से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में इल्जाम पत्र भी पेश हो चुका है। उस पर इल्जाम है कि वह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को मोबाइल, वाहन और हथियार मौजूद कराने से जुड़ा था। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं है। वहीं सिर्फ़ कॉल रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी को हत्याकांड में लिप्त नहीं बताया जा सकता।
ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की है संभावना
प्रकरण में ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगने की आसार है। इसके अतिरिक्त उसे करीब एक वर्ष दस माह से किशोर गृह में रखा गया है। ऐसे में उसे जमानत का फायदा दिया जाना चाहिए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अपीलार्थी को जमानत दिया है।
27 आरोपियों के विरुद्ध चल रही है ट्रायल
गौरतलब है कि 3 दिसंबर, 2022 को चार लुटेरों ने राजू ठेहट को उसके सीकर स्थित घर के बाहर गोलियां मारकर मर्डर कर दी थीं। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने आरोपियों को अरैस्ट किया था। वहीं, बाद में अन्य आरोपियों को अरैस्ट किया गया। फिलहाल सीकर की न्यायालय में करीब 27 आरोपियों के विरुद्ध ट्रायल चल रही है।