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Supreme Court : इस दिन होगा पूजा सिंघल के मामले पर फैसला

रांची : उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा घोटाले में खूंटी के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर रामविनोद सिन्हा को ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है साथ ही पूजा सिंघल के मुद्दे में 29 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की है न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने दोनों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया

रामविनोद सिन्हा और पूजा सिंघल की ज़मानत याचिका पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की न्यायालय में सुनवाई हुई पूजा सिंघल की ज़मानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने न्यायालय से निवेदन किया कि उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाए, क्योंकि वह 585 दिन से कारावास में बंद है इतना सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बोला कि यह साधारण मुद्दा नहीं है उन पर गंभीर इल्जाम हैं वह पिछले कई महीनों से हॉस्पिटल में हैं उन्हें और इंतज़ार करना होगा इसके बाद कोर्ट ने इडी को निर्देश दिया कि वह शपथ पत्र दाखिल कर इस बात की जानकाारी दें, कि पूजा सिंघल कितने दिनों तक कारावास में रही हैं कितने दिनों तक अंतरिम ज़मानत पर थीं और कितने दिनों से रिम्स में हैं इस निर्देश के साथ ही न्यायालय ने पूजा सिंघल की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की

अदालत ने खूंटी के राम विनोद सिन्हा के मुद्दे की सुनवाई के दौरान पाया कि वह पांच वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रह चुका है मनी लाउंड्रिंग के इल्जाम में वह तीन वर्ष नौ महीने से कारावास में है इस स्थिति को देखते हुए उसे ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया साथ ही ट्रायल न्यायालय को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया उच्चतम न्यायालय ने राम विनोद सिन्हा को निर्देश दिया कि वह ट्रायल के दौरान सुनवाई की हर तिथि पर न्यायालय में मौजूद रहे सुनवाई के समय अनुपस्थित रहने के लिए सक्षम न्यायालय से अनुमति लेनी होगी वह अपना एक टेलीफोन नंबर जांच अधिकारी को देगा, ताकि उसके पता-ठिकानों की जानकारी मिलती रहे

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