प्रेमी द्वारा छोड़े जाने पर महिला टेकी लगाए झूठे आरोप : पुलिस
बेंगलुरु लव जिहाद मुद्दे ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एक स्त्री टेकी द्वारा अपने पूर्व प्रेमी के विरुद्ध लगाया गया इल्जाम उसे फंसाने के लिए रचा गया नाटक निकला।
पुलिस ने सोमवार को बोला कि जांच में मुद्दे में लव जिहाद का कोई पहलू सामने नहीं आया और स्त्री ने अपने प्रेमी, जो जम्मू और कश्मीर का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, द्वारा छोड़े जाने के बाद झूठे इल्जाम लगाए थे।
उन्होंने कहा कि हालांकि आरोपी के विरुद्ध लव जिहाद के इल्जाम हटा दिए गए हैं, लेकिन बलात्कार, फर्जीवाड़ा और आपराधिक धमकी के आरोपों की जांच की जाएगी।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बेंगलुरु की शिकायतकर्ता स्त्री और कश्मीर के आरोपी का दो वर्ष पहले ब्रेकअप हो गया था।
हाल ही में उस शख्स की दूसरी लड़की से सगाई हो गई।
पुलिस ने बोला कि इसे स्वीकार करने में असमर्थ महिला, जो उससे पांच वर्ष बड़ी है, ने उसके विरुद्ध लव जिहाद के इल्जाम लगाए थे।
महिला टेकी की कम्पलेन के बाद पुलिस ने पिछले सप्ताह जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के जकुरा से 32 वर्षीय मोजीफ अशरफ बेग को अरैस्ट किया था।
उसे बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, आपराधिक धमकी और फर्जीवाड़ा के इल्जाम में अरैस्ट किया गया था।
महिला सॉफ्टवेयर पेशेवर ने दावा किया था कि जिस आदमी के साथ वह संबंध में थी, उसने उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला। उसने यह भी इल्जाम लगाया कि आरोपी ने उससे विवाह करने का वादा करने के बाद “लव जिहाद के तहत” उसका यौन उत्पीड़न किया।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी मोजीफ अशरफ बेग को पकड़ने के लिए पुलिस की एक विशेष टीम जम्मू और कश्मीर भेजी गई, जो पहले बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के शिकारीपाल्या में रहता था।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मुलाकात शिकारीपाल्या में शिकायतकर्ता से हुई और उसने उससे दोस्ती कर ली। जल्द ही, वे एक-दूसरे को पसंद करने लगे और रिलेशनशिप में आ गए।
महिला ने दावा किया कि बेग ने उससे विवाह करने का वादा किया, जिसके बाद वे शारीरिक रूप से अंतरंग हो गए।
बेग ने वादा किया था कि वह बिना किसी धार्मिक परंपरा के उससे न्यायालय में विवाह करेगा। उसने दावा किया कि शारीरिक अंतरंगता के बाद, आरोपी ने उस पर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालना प्रारम्भ कर दिया।
महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बल देकर बोला कि वह अपने पहले के रुख पर कायम रहे।
उसने यह भी दावा किया कि बेग के भाई मोरिफ अशरफ ने उसे टेलीफोन किया और जान से मारने की धमकी दी।
कर्नाटक पुलिस ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार भी मुद्दा दर्ज किया था।
आगे की जांच जारी है।