MP के लिए बड़ी खबर,12 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों की लड़ाई लड़ने वाला अब कोई नहीं
भोपाल। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी समाचार है। प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनरों की लड़ाई लड़ने वाला अब कोई नहीं रहा। दरअसल, उद्योग विभाग के भीतर आने वाली संस्था ने कर्मचारियों-पेंशनरों की लड़ाई लड़ने वाले सभी संगठनों का पंजीयन रद्द कर दिया है। अब ये संस्थान किसी मंत्रालय, किसी विभाग में अपनी बात नहीं रख सकते। ये किसी भी तरह का पत्र भी गवर्नमेंट या ऑफिसरों को नहीं भेज सकते। हालांकि, इस बीच समाचार यह भी है कि सीएम डाक्टर मोहन यादव तक यह मुद्दा पहुंच चुका है। उन्होंने रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी के पदाधिकारियों को तलब किया है। क्योंकि, उद्योग विभाग उनके ही पास है। ये सभी संघ 30 से 55 वर्ष पहले गठित किए गए थे।
जानकारी के मुताबिक, मंत्रालय कर्मचारी संघ, विधानसभा कर्मचारी संघ, पेंशनर्स एसोसिएशन का पंजीयन रद्द हो गया है। इनके अतिरिक्त 3 लाख कर्मचारियों का अगुवाई करने वाले तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का पंजीयन भी खारिज हो चुका है, लेकिन इसका मुद्दा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने प्रदेश के मुख्य सचिव को बड़ा इल्जाम लगाते हुए पत्र भी लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि सहायक पंजीयक और फर्म्स संस्थाएं, भोपाल दर्ज़ संस्थाओं के बीच भेदभाव करते हैं। इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।
30 से 55 वर्ष पुराने हैं सगठन
1- मध्य प्रदेश सचिवालयीन (मंत्रालय) कमर्चारी संघ: यह 55 वर्ष पुराना संगठन है। इसे तीन महीने में एक बार नोटिस दिया गया और पंजीयन रद्द कर दिया गया। इसका पंजीयन क्रमांक 123/1969 था। इस पर शासीय निकाय का निर्वाचन न कराने पर धारा 34 लगाई गई और पंजीयन रद्द कर दिया गया।
2- मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ: यह 52 वर्ष पुराना संगठन है। इसका पंजीयन क्रमांक 2981/1972 था। इसे 14 जून 2023 को खारिज कर दिया गया।
3- पेंशनर्स एसोसिएशन: यह 33 वर्ष पुराना संगठन है। इसे धारा 34 के अनुसार नोटिस देकर 6 सितंबर 2023 को पंजीयन रद्द कर दिया गया। इसका पंजीयन क्रमांक 22231/1989 था।
लगाया भेदभाव का आरोप
भोपाल से प्रकाशित अखबार मीडिया के अनुसार इस पत्र में बोला गया है कि रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी ने कुछ दर्ज़ संस्थाओं का पंजीयन यकायक समाप्त कर दिया। उन्हें तीन महीने में एक नोटिस देकर रद्द कर दिया गया। जब्कि, शीघ्र लेखक संघ को वर्ष 2021 से 2024 तक 15 दिन का नोटिस दिया जा रहा है। अब इस संस्था ने हवाला दिया है कि हाल ही में मंत्रालय में लगी आग में इसका रिकॉर्ड नष्ट हो गया। बता दें, कर्मचारी संगठनों के मामलों, उनमें भेदभाव और पंजीयन रद्द होने की पहली सुनवाई सहायक पंजीयक एवं फर्म्स संस्था करती है। इसकी अपील रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी के पास होती है।