माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर की तीन मामलों में कोर्ट ने उसे लिया न्यायिक हिरासत में…
माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने बुधवार को दोपहर में अपने 2-3 वकीलों के साथ हेट स्पीच और आचार संहिता उल्लंघन समेत तीन मामलों में श्वेता चौधरी की एमपी/ एमएलए न्यायालय में चुपचाप पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया। इस दौरान उमर की तरफ से तीनों मुद्दे में जमानत की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही न्यायालय ने गैरजमानती वारंट तथा कुर्की की कार्रवाई को भी खारिज कर दी।
इस मुद्दे में दर्ज हुआ था एफआईआर
माफिया मुख्तार के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन के मुद्दे में शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज किया गया था। इन पर इल्जाम था कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी समर्थकों के साथ नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान बोला कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब-किताब करने और इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दिए थे। पुलिस ने विवेचना के आधार पर एफआईआर दर्ज किया था। इस मुद्दे में अब्बास के भाई उमर अंसारी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी था। इस मुद्दे में उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत स्वीकृति हो चुकी थी। उच्च न्यायालय के आदेश के साथ ही जमानत के लिए अर्जी दी गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।
यह है दूसरा मामला
उधर थाना दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के आचार संहिता उल्लंघन मुद्दे में लोक अगुवाई अधिनियम के अनुसार एफआईआर दर्ज किया गया था। मुद्दे में पुलिस ने इल्जाम पत्र न्यायालय में प्रेषित किया है। मुद्दे में उमर अंसारी के न्यायालय में मौजूद नहीं होने पर उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। इस मुद्दे में भी जमानत के लिए अर्जी दी गई। एमपी / एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की न्यायालय ने इस मुद्दे में भी जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया। वहीं कोतवाली क्षेत्र के अन्य आचार संहिता उल्लंघन मुद्दे में इल्जाम है कि अब्बास अंसारी ने समर्थकों के साथ बिना अनुमति के राजारामपुरा से लेकर भरहुकापुरा तक रोड शो निकाला था। इसमें पांच-छह गाड़ियों तथा 100 से 150 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इस मुद्दे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इल्जाम पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मुद्दे में भी अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। इस मुद्दे में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने का आदेश पारित किया गया है।
मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है- उमर
जमानत मिलने के बाद न्यायालय से निकले उमर अंसारी ने बोला कि मुझे तीनों मामलों में जमानत दे दी गई है। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। करीब 11 बजे यहां आ गया था। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि न्यायालय पर विश्वास है। मैं आपके माध्यम से सभी को धनतेरस-दीपावली-छठ की शुभकामनाएं देता हूं। बता दें कि उमर का बड़ा भाई अब्बास अंसारी और पिता मुख्तार दोनों कारावास में बंद हैं। अब्बास कासंगज, जबकि मुख्तार बांदा कारावास में बंद है।