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चंडीगढ़ में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास: मामूली बहस पर किया था हमला

चंडीगढ़ में चाकूबाजी कर एक पुरुष की मर्डर करने के गुनेहगार गुरुदत्त मिश्रा को यूटी जिला न्यायालय ने जीवन भर जेल की सजा सुनाई है. न्यायालय ने गुनेहगार पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. यह मुद्दा शहर में काफी चर्चा में रहा था.

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घटना 13 दिसंबर 2022 की है. जब चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में पुलिस को चाकूबाजी की सूचना मिली. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो पाया कि एक मोटरसाइकिल सवार ने ऑटो रिक्शा में सवार दो लोगों पर चाकू से धावा किया है. इसमें से एक युवक, रितेश, गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जबकि उसके दोस्त ऋषभ को भी चोटें आई थीं.

मामूली बहस से प्रारम्भ हुआ था विवाद

ऋषभ ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह और रितेश, एलांते मॉल में काम करने के बाद घर लौट रहे थे. रास्ते में उनकी एक मोटरसाइकिल सवार आदमी से हल्की बहस हो गई, जिसके बाद उस आदमी ने उनका पीछा करना प्रारम्भ कर दिया. जैसे ही वे पोल्ट्री फार्म चौक के पास ऑटो रिक्शा से उतरे, मोटरसाइकिल सवार ने अचानक चाकू निकालकर उन पर धावा कर दिया और फरार हो गया.

9 दिन तक जिंदगी-मौत से लड़ता रहा रितेश

इस हमले में रितेश को गंभीर चोटें आईं और 9 दिन तक हॉस्पिटल में जीवन और मृत्यु से लड़ते हुए, 22 दिसंबर 2022 को उसकी मृत्यु हो गई. रितेश की मौत के बाद पुलिस ने इस घटना को मर्डर का मुद्दा दर्ज कर लिया.

फोरेंसिक जांच में हुआ था खुलासा

घटना के कुछ दिनों बाद, पुलिस ने अभियुक्त गुरुदत्त मिश्रा को अरैस्ट कर लिया. गुरुदत्त को मर्डर के इल्जाम में अरैस्ट किया गया और पुलिस ने उसके पास से वह चाकू भी बरामद किया, जिसका इस्तेमाल उसने हमले में किया था. फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि चाकू पर मृतक रितेश और घायल ऋषभ, दोनों का खून लगा हुआ था. इससे गुरुदत्त की संलिप्तता पूरी तरह से साबित हो गई.

 

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