दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं और पीड़ितों को मदद के लिए जल्द होंगे नियम तैयार :केजरीवाल
Delhi सीएम Arvind Kejriwal : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा फैसला। दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और बिजली से कंरट लगने की वजह से पीड़ित हुए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी है। दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए जल्द नियम तैयार होंगे। इन नियमों को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बनाएगा।
बता दें कि इससे पहले दिल्ली में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कोई भी नियम नहीं था। करंट लगने से यदि कोई आदमी घायल हो जाता है या इस दौरान किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो बिजली विभाग की कंपनियां पीड़ित या उसके परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए बाध्य नहीं होती थी। ऐसे में करंट लगने से पीड़ित परिवारों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। इसे देखते हुए बिजली विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया।
मंत्री ने किया था प्रस्ताव प्रस्तुत
यदि अब कोई हादसा होती है, तो बिजली कंपनियां पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होंगी। सीएम से स्वीकृति मिलने के बाद अब प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। दिल्ली के विद्युत विभाग के प्रस्ताव को विद्युत मंत्री आतिशी ने सीएम को प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट डीईआरसी को इस संबंध में नियम बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। दरअसल, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के भीतर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। डीईआरसी ही दिल्ली में स्थित सभी डिस्कॉम को रेगुलेट करता है।
एनएचआरसी में हुआ था मामला
कुछ वर्ष पहले एनएचआरसी में एक मुद्दा हुआ था। इस घटना में कुछ लोगों को करंट लग गया था। और उनको कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। इस दौरान एनएचआरसी ने दिल्ली गवर्नमेंट से इस संबंध में कानून बनाने का निवेदन किया था। जिससे पीड़ितों को सहायता मिल सके।