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आचार संहिता को देखते हुए दुर्गा पंडालों में नहीं किया जायेगा चुनावी प्रचार-प्रसार :एएसपी लखन

Chhattisgarh Election Campaign of Candidates in Durga Pandals Ban: 15 अक्टूबर से प्रारम्भ हो रहे नवरात्रि पर्व के लिए छत्तीसगढ़ प्रशासन ने कमर कस ली है क्योंकि इस बार शारदीय नवरात्रि के साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो रहा है अपनी तैयारियों को लेकर प्रशासन ने इसके संबंध में समस्त डीजे-धुमाल संचालकों, गरबा आयोजकों एवं दुर्गा समितियों के सदस्यों की बैठक ली है बैठक में एएसपी लखन पटले ने बोला कि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए पंडालों में किसी प्रकार का चुनावी प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा वहीं, अनाधृकित एवं असामाजिक तत्वों से बचाव के लिए यथा संभव पंडाल में कैमरा लगाने का सुझाव समितियों को दिया गया है

पंडालों में बजेंगे धार्मिक गाने

जारी आदेश के मुताबिक पंडालों का निर्माण सार्वजनिक स्थल, रोड को घेरकर नहीं किया जाएगा धीमें आवाज में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक डीजे, माइक, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, परन्तु रात 10 बजे के बाद इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी वहीं, दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति केवल दशहरा एवं दशहरा के अगले दिन तक होगी रासगरबा एवं डांडिया जैसे कार्यक्रमों में पास के माध्यम से सिर्फ़ परिवार के साथ जाने वाले अथवा कपल को ही प्रवेश दिया जाए साथ ही आयोजन स्थल में पर्याप्त वालेंटियर की प्रबंध रखें वहीं, रासगरबा एवं डांडिया जैसे आयोजनों तथा दुर्गा माता के पंडालों में सिर्फ़ धार्मिक गाने बजाने की ही अनुमति होगी

सद्भाव बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

न्यायालय तथा शासन के निर्देशानुसार मूर्ति आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान सिर्फ़ ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी आयोजन स्थल में विद्युत विभाग से अस्थायी कनेक्शन लेना होगा तथा नवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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