लेटैस्ट न्यूज़

Hisar में छह मई तक उम्मीदवारी करायी जा सकेगी दर्ज

हिसार न्यूज डेस्क.. हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी होगी. छह मई तक उम्मीदवारी दर्ज करायी जा सकेगी नामांकनों की जांच 7 मई को होगी 9 मई तक नामांकन वापस लिये जा सकेंगे 25 मई को मतदान के बाद 4 जून को वोटों की गिनती होगी जिले में लोकसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराया जायेगा

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंदीप कौर ने बोला कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही देशभर में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू है, जिसका सभी लोगों को पालन करना जरूरी है चुनाव प्रक्रिया के दौरान एमसीसी का उल्लंघन करने वालों पर लोक अगुवाई अधिनियम के अनुसार केस चलाया जाएगा.

उपायुक्त ने बोला कि इस लोकसभा चुनाव में अधिकतम मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन हरसंभव कोशिश करेगा खासकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है इस ऑपरेशन में स्वीप टीम लगातार काम कर रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर एक नोटा बटन भी होगा यदि किसी मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह इस बटन का इस्तेमाल कर सकता है इसके साथ ही मतदाता का वोट नोटा श्रेणी में गिना जाएगा लेकिन वह वोट किसी भी उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा वोट वही मतदाता डाल सकता है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है. यदि किसी के पास मतदाता आईडी प्रूफ नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपना वोट डाल सकता है. लेकिन वोटर लिस्ट में नाम होना महत्वपूर्ण है

प्रत्येक मतदान केन्द्र की आईटी द्वारा वेबकास्टिंग की जायेगी.

उपायुक्त ने बोला कि इस बार चुनाव में आईटी का अधिकतम इस्तेमाल किया जायेगा सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग की जाएगी. इसके साथ ही प्रशासन पूरी मतदान प्रक्रिया पर हर समय नजर रखेगा ECI अब हर मतदान केंद्र की नज़र करेगा चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक जिले के दादरी विधानसभा क्षेत्र में भी वोटर इन क्यू एप्लीकेशन चालू रहेगी, जिसके माध्यम से कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर मतदाता कतार की जानकारी प्राप्त कर वोट डालने जा सकेगा. उसकी सुविधा के अनुसार

पेड न्यूज पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी

उपायुक्त ने बोला कि पेड न्यूज पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी ऐसी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं ईसीआई ने पेड न्यूज के मामले को बहुत गंभीरता से लिया है. मीडिया को किसी भी विज्ञापन को समाचार के रूप में नहीं छापना चाहिए और किसी भी उम्मीदवार की अनावश्यक प्रशंसा या बदनामी नहीं करनी चाहिए.

Related Articles

Back to top button