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MS Dhoni मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया ये महत्वपूर्ण निर्णय

MS Dhoni Cheating And Defamation Case (दीपक दुबे): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने हाल ही में अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर और उनकी पत्नी के ऊपर फर्जीवाड़ा के इल्जाम लगाए थे धोनी के वकील ने रांची की एक न्यायालय में मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास के विरुद्ध फर्जीवाड़ा के मुद्दे में याचिका दाखिल की थी इसके बाद कथित रूप से आरोपी बताए गए मिहिर दिवाकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एमएस धोनी, कई मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने को लेकर मानहानि की याचिका दर्ज की थी अब इस मुद्दे में नया अपडेट आया है दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया है

न्यूज24 के संवाददाता दीपक दुबे को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को सुनवाई में धोनी के वकील द्वारा क्रिकेटर के हवाले से मानहानि की याचिका को सुनवाई के लिए अयोग्य बोला गया जानकारी के अनुसार न्यायालय में धोनी के पक्ष की तरफ से बोला गया कि उनके दो पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी द्वारा दाखिल मानहानि की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है आपको बता दें कि मिहिर द्वारा न्यायालय में इस बात की मांग की गई थी कि धोनी द्वारा लगाए गए फर्जीवाड़ा के इल्जाम में उनकी छवि खराब की जा रही है उन्होंने मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अंकित करते हुए याचिका दाखिल की थी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उठाया कदम

इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मिहिर दिवाकर की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया न्यायालय ने किसी भी मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मानहानि के मुद्दे में रोक लगाने से भी इंकार कर दिया मिहिर दिवाकर ने इस याचिका में इन सभी प्लेटफॉर्म पर स्थाई रोक लगाने की मांग की थी

क्या था पूरा मामला?

अगर पूरे मुद्दे की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ यह मुद्दा था 15 करोड़ की फर्जीवाड़ा थी धोनी ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर पर 15 करोड़ की ठगी करने की बात कही थी मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास अरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी चलाते थे धोनी के वकील द्वारा दोनों के विरुद्ध रांची की एक न्यायालय में आपराधिक मुद्दे का मुकदमा दर्ज करवाया था

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