दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर,कम कीमत में ले सकेंगे बाइक टैक्सी का मजा

दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर,कम कीमत में ले सकेंगे बाइक टैक्सी का मजा

महंगाई की मार से परेशान दिल्ली वालों के लिए अच्छी समाचार है. अब वे पहले की तरह कम मूल्य में बाइक टैक्सी का मजा उठा सकेंगे. दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा रैपिडो (Rapido) , ओला (Ola), उबर (Uber) की बाइक टैक्सी पर लगाई गई रोक पर हाइकोर्ट ने स्टे दे दिया है. न्यायालय ने गवर्नमेंट को फटकार लगाते हुए बोला है कि इन कंपनियों की सर्विस पर इस तरह की रोक लगाना ठीक नहीं है.

बता दें कि इसी वर्ष फरवरी में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने एप आधारित बाइक टैक्सी सर्विस जैसे ओला-उबर और रैपिडो पर अचानक रोक लगा दी थी. इन कंपनियों ने केजरीवाल गवर्नमेंट के निर्णय के विरूद्ध कंपनियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका पंजीकृत की थी. आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने गवर्नमेंट के निर्णय पर रोक लगाते हुए तीनों कंपनियों को राहत दी है. 

क्यों लगी थी रोक 

दिल्ली गवर्नमेंट ने इस वर्ष फरवरी में एक आदेश के साथ दोपहिया रेंटल सर्विस को रोक दिया था. गवर्नमेंट की दलील थी कि ये कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं. कैब एग्रीगेटर कंपनियों ने इस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका पंजीकृत की. न्यायालय ने मुद्दे की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है वो पहले कैब कंपनियों से लिए पॉलिसी बनाए. जब तक वो पॉलिसी नहीं बना लेते, तब तक वो इन कंपनियों के विरूद्ध कोई कदम न उठाए.

प्राइवेट वाहनों का हो रहा था इस्तेमाल 

दिल्ली गवर्नमेंट के परिवहन विभाग के मुताबिक बहुत सी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर वाली बाइक्स का उपयोग ओला-उबर की बाइक सर्विस के लिए किया जा रहा है. प्राइवेट नंबर का उपयोग कमर्शियल उपयोग के लिए किया जा रहा है, जो मोटर व्हीक्लस एक्ट 1988 के विरूद्ध है. हाइकोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि जब तक दिल्ली गवर्नमेंट बाइक सर्विस को लेकर कोई पॉलिसी नहीं बना लेती, जब तक उन्हें राहत मिल गई है.