सामान दिलाने के बहाने सूने प्लॉट में ले जाकर किया दुष्कर्म
Rajasthan News: पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायालय क्रम-3 महानगर द्वितीय ने संबंध में साली लगने वाली नाबालिग से बलात्कार करने वाले अभियुक्त को बीस वर्ष की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही न्यायालय ने 23 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने अपने आदेश में बोला कि वर्तमान में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यदि न्यायालय की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखी गई, तो इससे उनके हौसले बुलंद होंगे और क्राइम की पुनरावृत्ति होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने न्यायालय को कहा कि 22 अप्रैल, 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बोला गया कि वह भीख मांगकर परिवार का जीवन यापन करता है। शाम के समय अभियुक्त आया और पीड़िता को दुकान से सामान दिलाने का कहकर अपने साथ ले गया। इसके कुछ देर बाद पीड़िता रोती हुई आई और बोला कि अभियुक्त ने सूने प्लॉट में ले जाकर बलात्कार किया। जब उसकी पत्नी ने देखा तो पीड़िता के सलवार पर खून लगा हुआ था। जब लोगों ने अभियुक्त को पकड़ने की प्रयास की, तो वह वहां से भाग गया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सुनाया फैसला
पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को अरैस्ट कर न्यायालय में इल्जाम पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुए क्राइम के बारे में न्यायालय को जानकारी दी। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से बोला गया कि पीड़ित पक्ष ने पैसे हड़पने के लिए उसे प्रकरण में फंसाया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा से दंडित