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सपना गिल की अर्जी पर क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को अदालत ने किया समन जारी

मुंबई . यहां की एक सत्र न्यायालय ने सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सपना गिल की अर्जी पर मंगलवार को क्रिकेट खिलाड़ी पृथ्वी शॉ को समन जारी किया. गिल ने क्रिकेटर के विरुद्ध की गई उनकी कम्पलेन पर मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी हैं. अंधेरी की एक मेट्रोपॉलिटन न्यायालय ने इस महीने की आरंभ में गिल की याचिका पर पुलिस जांच का आदेश दिया था. गिल ने एक पब में उनके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के मुद्दे में शॉ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन किया था.

हालांकि, मेट्रोपॉलिटन न्यायालय ने गिल की एक अन्य अर्जी खारिज कर दी जिसमें उन्होंने शॉ और उनके मित्र के विरुद्ध उनकी कम्पलेन पर प्राथमिकी दर्ज करने में असफल पुलिस ऑफिसरों पर कार्रवाई करने का निवेदन किया था. मेट्रोपॉलिटन न्यायालय के दो फैसलों से अंसतुष्ट गिल ने मलाड की सत्र न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार अर्जी दाखिल की है. अधिवक्ता अली काशिफ खान के माध्यम से दाखिल गिल के पुनर्विचार आवेदन में दावा किया गया है कि तीन अप्रैल को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश अनियमित और गैरकानूनी है और न्यायालय ने इसे पारित करने में ‘गंभीर त्रुटि’ की है.

अतिरिक्त सत्र जज डीजीधोबले ने मंगलवार को शॉ को समन जारी किया. न्यायालय ने यहां हवाईअड्डा पुलिस को भी समन जारी किया, जिसने गिल द्वारा पहली बार संपर्क किए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज नहीं की. इस मुद्दे की छह जून को अगली सुनवाई होगी. गिल को फरवरी 2023 में एक उपनगरीय होटल में सेल्फी लेने को लेकर हुई बहस के बाद शॉ पर कथित तौर पर हमले के सिलसिले में कुछ अन्य लोगों के साथ अरैस्ट किया गया था. वह उक्त मुद्दे में अभी जमानत पर हैं. मुद्दे में जमानत पर रिहा होने के बाद गिल ने अंधेरी में हवाईअड्डा पुलिस पुलिस स्टेशन में शॉ, उनके मित्र आशीष यादव तथा अन्य के विरुद्ध छेड़छाड़ की कम्पलेन दर्ज कराई थी. पुलिस ने शॉ के विरुद्ध मुद्दा दर्ज नहीं किया जिसके बाद गिल ने मजिस्ट्रेट न्यायालय का रुख किया था.

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