लैला खान हत्याकांड में सौतेले पिता को मौत की सजा, पढ़ें पूरी खबर
मुंबई की सेशन न्यायालय ने 2011 में अपनी बेटी और अदाकारा लैला खान और उनके परिवार की मर्डर के मुद्दे में गुनेहगार सौतेले पिता परवेज टाक को मृत्यु की सजा सुनाई है.
एडिशनल सेशन न्यायधीश एसबी। पवार ने 9 मई को टाक को कई हत्याओं का गुनेहगार ठहराया था.
लैला की मां सेलिना पटेल के तीसरे पति टाक को कई हत्याओं, सबूतों को नष्ट करने और अन्य अपराधों का गुनेहगार पाया गया है.
उसने कथित तौर पर संपत्ति टकराव को लेकर फरवरी 2011 में नासिक के पास इगतपुरी में अपने फार्महाउस में सेलिना और उसके चार बच्चों और एक भतीजी की मर्डर कर दी थी और शवों को बंगले के प्लॉट में दफना दिया था.
जांच के अनुसार, बच्चों की मर्डर इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने टाक को सेलिना की मर्डर करते हुए देख लिया था.
हत्याएं नौ महीने बाद सामने आईं, जब जम्मू और कश्मीर पुलिस ने टाक को अरैस्ट किया. छह पीड़ितों के कंकाल के अवशेष जुलाई 2012 में फार्महाउस के बगीचे में दबे हुए पाए गए.
सरकारी वकील पंकज चव्हाण ने इस मुद्दे को दुर्लभतम कहा और बोला कि टाक ने पहले अपनी पत्नी सेलिना की मर्डर की और फिर पांच बच्चों को बेरहमी से मृत्यु के घाट उतार दिया, इस क्रूरता के लिए वह मृत्यु की सजा का हकदार है.
सेलिना (51) और लैला (30) के अलावा, मारे गए अन्य लोग अजमीना खान (32), जुड़वां इमरान खान (25) और जारा खान (25), और उनकी चचेरी बहन रेशमा खान (22) थे.
मामले में दाखिल 984 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने हत्या, अपहरण, डकैती, षड्यंत्र और सबूत नष्ट करने से संबंधित इल्जाम लगाए थे.
लैला कुछ मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों में दिखाई दी थीं, जिनमें दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ‘वफा’ (2008) भी शामिल थी.
लैला और उसके परिवार के अचानक लापता होने के बाद उसके पिता नादिर पटेल ने पुलिस से संपर्क किया था.