EPFO का नया नियम हुआ लागू
जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं पैसे
पीएफ खाताधारक आवश्यकता पड़ने पर अपने खाते से कुछ धनराशि निकाल सकते हैं. यह धनराशि स्वयं या परिवार के सदस्यों के खर्च, घर बनाने या घर खरीदने और बच्चों की विवाह के लिए निकाली जा सकती है. हालांकि, पीएफ खाते में जमा पूरी धनराशि निकालने की इजाजत नहीं है. ईपीएफओ ने नए नियमों में फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68जे के अनुसार मौजूदा सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. इस पैराग्राफ के अनुसार पीएफ खाताधारक स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की गंभीर रोंगों के उपचार के लिए पैसे निकाल सकते हैं. ध्यान रहे कि आप जो धनराशि निकालना चाहते हैं, वह पीएफ खाते में होनी चाहिए. ये बीमारियां हैं शामिलपैराग्राफ 68जे के अनुसार पीएफ खाताधारक कैंसर, मानसिक समस्या, टीबी, लकवा आदि गंभीर रोंगों के उपचार के लिए पैसे निकाल सकते हैं. इस धनराशि को निकालने के लिए चिकित्सक का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट जमा करना महत्वपूर्ण है. पैसे निकालने के लिए आप औनलाइन प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं.
इनमें निकाली जा सकती है रकम
पीएफ खाताधारक फॉर्म 31 भरकर खाते से कुछ धनराशि निकाल सकते हैं. हालांकि, यह धनराशि केवल कुछ महत्वपूर्ण कामों के लिए ही निकाली जा सकती है. इसमें होम लोन चुकाना, घर खरीदना, बच्चों की विवाह या उच्च शिक्षा आदि जैसे कारण शामिल हैं. वहीं, दिव्यांगों के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए भी पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं.