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बैंक धोखाधड़ी मामला: ED ने HDIL प्रमोटर्स पर कसा शिकंजा

बैंक फर्जीवाड़ा के एक मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश वधावन और सारंग वधावन के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अनुसार ‘प्रोवीजनल कुर्की आदेश’ जारी किया है. इसमें विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है.

ईडी के ऑफिसरों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्ति एक वाणिज्यिक संपत्ति है. इसमें कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में कार्यालय शामिल हैं.

वित्तीय जांच एजेंसी ने राकेश वधावन और सारंग वधावन और अन्य के विरुद्ध CBI (एसीबी), मुंबई द्वारा दर्ज मुकदमा के आधार पर जांच प्रारम्भ की है. यस बैंक द्वारा मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी.

प्रारंभ में, मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दर्ज कराई गई एक कम्पलेन के बाद मुंबई में एनएम जोशी मार्ग थाने में एफआईआर की गई थी.आरोप के अनुसार वधावन ने गैरकानूनी रूप से और फर्जीवाड़ा से मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली कैलेडोनिया इमारत में कई कार्यालय इकाइयां बेचीं. इसके परिणामस्वरूप मैक स्टार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का हानि हुआ.

ईडी ने बोला कि मुद्दे की जांच से पता चला है कि वधावन ने गैरकानूनी रूप से और फर्जीवाड़ा से कैलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में स्थित मैक स्टार की एक वाणिज्यिक संपत्ति को मैक स्टार को कोई भुगतान किए बिना विक्रम होम्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया. इसका स्वामित्व स्वर्गीय सत्यपाल तलवार और धर्मपाल तलवार के पास है.

“इस प्रकार, राकेश वधावन और सारंग वधावन ने मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को विश्वासघात दिया. मैक स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बहुमत शेयरधारक (डीई शॉ ग्रुप जिसके पास 83.36 फीसदी शेयर हैं) की सहमति के बिना उपरोक्त संपत्तियां गैरकानूनी रूप से बेची गईं.

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