लेटैस्ट न्यूज़

जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सूरत APMC की अपील को खारिज करते हुए कहा…

CJI DY Chandrachud: राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखते हुए सूरत की कृषि उपज बाजार समिति (APMC) को कड़ी फटकार लगाई और कृषि मंडी की जमीन में कथित हेराफेरी कर वहां पांच सितारा होटल और मॉल बनाने पर विरोध जताई. न्यायालय ने बोला कि जमीन की नीलामी किए बिना किसी होटल समूह को APMC की जमीन देना गलत है. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. उच्च न्यायालय ने कृषि उपज बाजार समिति सूरत को 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए कथित हेराफेरी वाली जमीन की नीलामी करने का आदेश दिया था.

जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सूरत APMC की अपील को खारिज करते हुए बोला कि आवंटित भूमि का इस्तेमाल करने के लिए ऐसी नीलामी का निर्देश देने का उच्च न्यायालय का निर्णय बिल्कुल ठीक है. इतनी ही नहीं CJI चंद्रचूड़ ने मुद्दे में कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, “भगवान का शुक्र है! मुद्दे में गुजरात उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया. यह तो सरासर एक भ्रष्टाचार है.” सूरत की कृषि उपज बाजार समिति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय पहुंची थी.

इससे पहले  सूरत कृषि उपज बाजार समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने इल्जाम लगाया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने APMC को अपनी ही जमीन और संपत्तियों से वंचित कर दिया है. इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “कृषि उपज बाजार समिति कृषि उत्पादों के लिए बाजार यार्ड के निर्माण के लिए ली गई जमीन पर पांच सितारा होटल और मॉल का निर्माण कैसे कर सकती है?”

बता दें कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ऑफिसरों को APMC की  जमीन की सार्वजनिक नीलामी करने और उस राशि को राज्य के एपीएमसी फंड में जमा करने का निर्देश दिया था. हालाँकि, पीठ ने होटल शिल्पिस इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को होटल परियोजना में निवेश किए गए पैसे की वापसी के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी.

इस मुद्दे में उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि सूरत की कृषि उपज बाजार समिति के पदाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक धन का कथित दुरुपयोग किया जा रहा है और कृषि मंडी के लिए आवंटित जमीन पर बिना किसी निविदा के पांच सितारा होटल और मॉल बनाया जा रहा है. याचिका में बोला गया था कि APMC ने गलत ढंग से बाजार कमेटी फंड का 98 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया है.

Related Articles

Back to top button