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अब बिना RTO जाये ड्राइविंग स्कूल से बनेगा DL, पढ़ें पूरी खबर

ऐसे कई लोग होंगे जो 18 वर्ष के होने का प्रतीक्षा कर रहे होंगे ताकि वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकें और कानूनी रूप से वाहन चला सकें. अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय आरटीओ जाने की आवश्यकता होती थी. लेकिन हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने नियमों में परिवर्तन कर दिया है अब किसी आदमी को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है. आप किसी अधिकृत निजी संस्थान से भी ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा यह नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है अब आप निजी संस्थानों में ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट भी दे सकते हैं.

किस ड्राइविंग विद्यालय से मिलेगा डीएल?
ध्यान रखें कि यह नियम सभी ड्राइविंग विद्यालयों पर लागू नहीं होता है और न ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति है. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सिर्फ़ वही ड्राइविंग विद्यालय डीएल जारी कर सकेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करते हों. वे प्रशिक्षण केंद्र जो कम से कम 1 एकड़ भूमि पर बने हों या उनके पास इतनी भूमि हो. जबकि 4 पहिया वाहनों की ट्रेनिंग के लिए 2 एकड़ जमीन का होना महत्वपूर्ण है
ड्राइविंग सेंटर में मुनासिब परीक्षण सुविधा होनी चाहिए.
जो लोग सवारियों या भावी ड्राइवरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनके पास कम से कम हाई विद्यालय डिप्लोमा या इसके समकक्ष होना चाहिए.
प्रशिक्षक के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए. साथ ही, उन्हें बुनियादी बायोमेट्रिक्स और आईटी सिस्टम का ज्ञान होना चाहिए.
हल्के वाहनों के लिए प्रशिक्षण 4 हफ्ते या 29 घंटे के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. ट्रेनिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को शामिल करना महत्वपूर्ण है
भारी वाहनों के लिए कम से कम 38 घंटे का प्रशिक्षण जरूरी है. 8 घंटे की थ्योरी क्लास होती है और बाकी समय प्रैक्टिकल के लिए होता है
इसके साथ ही गवर्नमेंट ने 9,00,000 पुराने सरकारी वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाने का भी निर्णय किया है इसके अतिरिक्त कारों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखने के लिए भी कठोर नियम लाए जाएंगे.

ट्रैफिक चालान में भी परिवर्तन होंगे
सरकार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को भी अपडेट करेगी रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओवर स्पीडिंग पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है इसके अतिरिक्त कम उम्र में वाहन चलाते पाए जाने पर चालान में भी संशोधन किया जा सकता है यदि कोई 18 वर्ष से कम उम्र का है और वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो 25,000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है इसके अतिरिक्त उस गाड़ी के मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है इतना ही नहीं, उस नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने तक ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा

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