नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रमेश यादव को अदालत ने 20 वर्ष कारावास की सुनाई सजा
सागर में नाबालिग को खाने-पीने का लालच देकर बलात्कार करने वाले आरोपी रमेश यादव को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है. प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला की न्यायालय में है
न्यायालय ने बालिका की उम्र और रिज़ल्ट स्वरूप उसके भविष्य पर पड़ने वाले असर को देखते हुए उसे क्षतिपूर्ति के रूप में चार लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने का आदेश दिया है. शासन की ओर से मुद्दे में पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक रिपा जैन ने की.
अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने कहा कि पीड़िता ने 3 अप्रैल 2023 को थाना नरयावली में कम्पलेन की थी. कम्पलेन में कहा कि आरोपी ने जानवरों को पानी पिलाने के लिए चलने पर कुरकुरे देने का लालच दिया. जिसके बाद वह बहला-फुसलाकर कमरे में ले गया और गलत काम किया. घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी. आरोपी द्वारा करीब 8-10 बार बहला-फुसलाकर पीड़िता के साथ गलत काम किया गया.
पीड़िता ने भाई को आपबीती बताई तो खुला था मामला
आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता ने भाई को आपबीती बताई. उसके भाई ने पीड़िता की मां को घटना के संबंध में बताया. इसके बाद पीड़िता ने परिवार वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर कम्पलेन की. कम्पलेन पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया.
आरोपी को अरैस्ट किया गया. मुद्दे की जांच पूरी होने पर चालान न्यायालय में पेश किया. कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ की. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मुद्दे से जुड़े साक्ष्य और डॉक्यूमेंट्स न्यायालय में पेश किए. पीड़िता और अन्य लोगों की गवाही कराई गई. न्यायालय ने मुद्दे में सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रमेश यादव को गुनेहगार पाया और 20 साल के सश्रम जेल की सजा सुनाई है.