झारखण्ड

इस योजना के तहत असामयिक मृत्यु होने पर श्रमिक के परिवार को दी जाएगी 5 लाख रुपए की सहायता राशि

बोकारो सीएम झारखंड तरराष्ट्रीय प्रवासी मजदूर आर्थिक सहायता योजना के अनुसार, विदेशों में रोजगार की तलाश में गए झारखंड राज्य के मजदूरों के परिवार को असामयिक मौत की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है इसके अंतर्गत, मजदूर श्रमिकों की विदेशों में प्रवास के दौरान असामयिक मौत होने पर मजदूर के परिवार को एकमुश्त 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी

योजना का फायदा प्राप्त करने के लिए लाभुकों की पात्रता…

• मृत मजदूर / आदमी हिंदुस्तान का नागरिक हो और वह झारखण्ड का निवासी होना चाहिए

मजदूर जो रोजगार कि खोज में हिंदुस्तान से बाहर गया हो और परिवार की वार्षिक आय 72000 रुपए तक हो

• प्रवासी श्रमिक/व्यक्ति की उम्र सीमा 18-65 साल के बीच होनी चाहिए

• योजना के अनुसार पुरुष मृतक मजदूर की मृत्यु पर आदमी की विधवा को, स्त्री मजदूर की मृत्यु पर पति, और पति/पत्नी के जीवित नहीं रहने की स्थिति में, पुत्र, अविवाहित पुत्री, माता-पिता, और मृतक मजदूर अविवाहित होने की स्थिति में माता-पिता को संयुक्त रुप से राशि दी जाएगी

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जैसे
1. मौत से संबंधित विदेश मंत्रालय, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का प्रमाणन पत्र
2. FIR की प्रति/पोस्टमार्टम रिर्पोट (यदि कोई हो)
3. मृत प्रवासी के पासपोर्ट और वीजा की छाया प्रति
4. निर्भर का आय प्रमाण पत्र
5. मृत प्रवासी का झारखण्ड राज्य में निवास का प्रमाण पत्र
6. निर्भर / दावेदार का दो स्व-अभिप्रमाणित फोटो 7. मौत प्रमाण पत्र

आवेदन करने की प्रक्रिया
वहीं इस योजना से संबंधित आवेदन के लिए श्रम अधीक्षक कार्यालय और प्रखंड स्तर पर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर फार्म भर के आवेदन कर सकते हैं

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