बगैर हेलमेट के घूम रहे लोगों को फूल का माला पहनाने लगी पलामू पुलिस
पलामू: जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के छ: मुहान चौक पर गुरुवार को पलामू पुलिस बगैर हेलमेट के घूम रहे लोगों को फूल का माला पहनाने लगी। वहीं सड़क सुरक्षा के नियम पालन कर हेलमेट पहन कर चल रहे दो पहिया गाड़ी चालो को गुलाब के फूल बांटे। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मियों ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम लिखे पैंपलेट्स दिए।
दरअसल, पलामू में 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह की आरंभ हुई है। जिसके अनुसार जिले में तरह-तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अनुसार गुरुवार को छह मुहान चौक पर लोगों के बीच गुलाब के फूल का वितरण किया गया। नियम से चलने वाले दो और चार पहिया गाड़ी चालकों को गुलाब के फूल दिए गए और लोगों से गाड़ी चलाते समय नियम पालन की अपील की गई।
इसलिए पहनाई गई माला
मौके पर शहर थाना प्रभारी अभय कुमार ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के अनुसार लोगों को सतर्क करने के उद्देश्य से लोगों को गुलाब के फूल देने और माला पहनाने का काम किया जा रहा है। कहा कि बगैर हेलमेट के घूम रहे लोगों को गेंदा फूल की माला इसलिए पहनाया जा रहा है ताकि लोग ये समझ सकें की यदि हेलमेट का प्रयोग नही करेंगे तो उनकी फोटो पर माला चढ़ सकता है। वहीं, गुलाब के फूल उन गाड़ी चालकों को दिया जा रहा है जो सड़क सुरक्षा के नियम का पालन कर रहे हैं। हमरा उद्देश्य है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क हो ताकि सड़क हादसा में कमी हो सके।
जान लें दंड का विधान
यातायात प्रभारी रामजीत सिंह ने कहा कि पलामू जिले में 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इसके अनुसार लोगों को तरह-तरह के आयोजन से सतर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गाड़ी चालकों को गुलाब का फूल बांटा गया। साथ ही सड़क सुरक्षा के नियम और दंड के पैंपलेट भी बांटे गए। कहा कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल टेलीफोन के इस्तेमाल करने पर 1000 से 5000 तक तथा 6 महीने से एक वर्ष तक का जेल हो सकता है। वहीं, गति सीमा से बाहर गाड़ी चलाने पर 1000 से 2000 तक का दंड भरना पड़ सकता है।