झारखण्ड

झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भेजा नोटिस

रांची: लोकसभा चुनाव की तपिश के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं झारखंड उच्च न्यायालय में शुक्रवार को हेमंत सोरेन से जुड़े एक मुद्दे में सुनवाई हुई हालांकि, उच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय को ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें न्यायालय ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस कर उत्तर मांगा है पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों के विरुद्ध SC ST एक्ट के अनुसार मुद्दा दर्ज कराया गया था, जिसकी प्राथमिकी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी थी जिसमें प्राथमिकी को CBI और दूसरी स्वतंत्र जांच एजेंसियों से जांच कराने को लेकर न्यायालय से आग्रह किया गया था

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी की ओर से न्यायालय को जानकारी दी गयी कि रांची की गोंदा पुलिस की ओर से प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों को लगातार प्रताड़ित करने की प्रयास की जा रही है इसलिए जांच की जिम्मेदारी CBI या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को दे दी जाए सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों के विरुद्ध पुलिस की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी रखा है इसके अतिरिक्त यह भी आदेश दिया कि गोंदा पुलिस अगले आदेश तक प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिसरों को 41ए के अनुसार पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती साथ ही इस मुद्दे की अगली सुनवाई की तारीख न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रखी गयी है

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से न्यायालय से मुकदमा को खारिज करने को लेकर न्यायालय से आग्रह किया गया है आपको बता दें कि SC ST एक्ट के अनुसार दर्ज यह कम्पलेन हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के बाद करायी गयी थी हेमंत सोरेन की ओर से इल्जाम लगाया गया है कि दिल्ली स्थित उनके आवास पर तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और जनता के बीच छवि धूमिल करने के इरादे से किया गया

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