झारखण्ड

झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रैफिक की लचर व्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर की सुनवाई

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राजधानी रांची में ट्रैफिक की लचर प्रबंध को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से बोला कि राजधानी रांची में ट्रैफिक प्रबंध में सुधार नहीं दिख रहा है जाम की परेशानी से लोग परेशान हैं महात्मा गांधी मार्ग (मेन रोड) में सुजाता चौक से लेकर अलबर्ट एक्का चौक तक ट्रैफिक नियमों का रोज उल्लंघन होता है ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर क्या कार्रवाई की गयी है

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा, इस मार्ग पर नियम का पालन नहीं करनेवाले ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के दुपहिया गाड़ी चलानेवालों का चालान काटा गया है या नहीं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर राजधानी के किस क्षेत्र में सबसे अधिक चालान कटता है किस-किस स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, कहां-कहां कैमरा ठीक है तथा कहां पर खराब है खंडपीठ ने राज्य गवर्नमेंट से ट्रैफिक पोस्ट के बारे में भी उत्तर देने का निर्देश दिया

खंडपीठ ने पूछा कि हाइकोर्ट के गेट नंबर-दो, मेकन चौक के पास बिना ट्रैफिक पोस्ट के पुलिसकर्मी सड़कों पर सुबह नाै बजे से रात के नाै बजे तक खड़े रहते हैं ट्रैफिक पोस्ट का निर्माण क्यों नहीं किया गया है रात में नाै बजे के बाद शहर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं रहते हैं उसके बाद नियमों का पालन नहीं करनेवालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलता है या नहीं गवर्नमेंट से पूछा कि रांची में 900 स्वीकृत पद के खिलाफ 371 ट्रैफिक पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाया गया है ट्रैफिक पुलिसवालों को वाहनों की गति की जांच करनेवाले उपकरण, गलत पार्किंग में लगे वाहनों को उठाने के लिए टोइंग ट्रक आदि की प्रबंध करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है राज्य गवर्नमेंट को विस्तृत उत्तर देने को बोला गया मुद्दे की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की इससे पूर्व एमीकस क्यूरी प्रशांत पल्लव की ओर से अधिवक्ता शिवानी जालुका ने पैरवी की

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राहुल कुमार दास ने जनहित याचिका दाखिल की हैफुटपाथ दुकानदारों को धीरे-धीरे हटाया जायेगा : झारखंड हाइकोर्ट ने फुटपाथ दुकानदारों को हटाने के पूर्व उनके पुनर्वास को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम को उत्तर दाखिल करने और समय देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया साथ ही हस्तक्षेपकर्ता की दलील पर खंडपीठ ने बोला कि आज नहीं सुना जायेगा अगली सुनवाई में न्यायालय सुनेगा मौखिक रूप से बोला कि शहर की सड़क से फुटपाथ दुकानदारों को धीरे-धीरे हटाया जायेगा पहले लालपुर चौक से डिस्टलरी पुल तक की सड़क को फुटपाथ दुकानदारों से खाली कराया जाये, ताकि लोगों को आने-जाने में कठिनाई नहीं हो सके खंडपीठ ने हस्तक्षेपकर्ता की आइए याचिका को देखते हुए बोला कि जब अच्छा काम होता है, तो अवरोध डालने के लिए लोग आ जाते हैं मुद्दे की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 मई की तिथि निर्धारित की

 

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