Pakistan: इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुआ आतंकवाद का मामला

Pakistan: इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुआ  आतंकवाद का मामला

प्राथमिकी में बोला गया है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस जांच चौकी और न्यायिक परिसर के मुख्य गेट को ध्वस्त कर दिया. पुलिस के अनुसार आगजनी, पत्थरबाजी और न्यायिक परिसर की इमारत को हानि पहुंचाने के आरोप में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

इस्लामाबाद. पाक की पुलिस ने पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पार्टी पाक तहरीक-ए-इंसाफ के करीब एक दर्जन नेताओं पर तोड़फोड़, सुरक्षाकर्मियों पर हमला, पदच्युत पीएम के विरूद्ध करप्शन के मुद्दे में सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर के बाहर हंगामा करने में शामिल होने के आरोप में आतंकवाद निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के अनुसार रविवार को प्राथमिकी दर्ज की.
खान तोशाखाना मुद्दे की बहुप्रतिक्षित सुनवाई में पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आए थे और उस दौरान इस्लामाबाद न्यायिक परिसर के बाहर उनके समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई थी.

पीटीआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच शनिवार को हुई झड़प के दौरान 25 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे जिसके बाद अवर जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.
जियो न्यूज ने समाचार दी कि पीटीआई कार्यकर्ताओं और वांछित नेताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. समाचार चैनल ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में 17 पीटीआई नेताओं को नामजद किया गया है.
प्राथमिकी में बोला गया है कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस जांच चौकी और न्यायिक परिसर के मुख्य गेट को ध्वस्त कर दिया.
पुलिस के अनुसार आगजनी, पत्थरबाजी और न्यायिक परिसर की इमारत को हानि पहुंचाने के आरोप में 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

प्राथमिकी के मुताबिक, ‘‘झड़प के दौरान पुलिस के दो गाड़ी और सात मोटरसाइकिल को जला दिया गया और पुलिस थाना प्रभारी के आधिकारिक गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया.’’
खान (70) न्यायालय में पेश होने के लिए लाहौर से इस्लामाबाद आए थे. उनके साथ काफिले में उनके समर्थक भी थे.
पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने रविवार को बोला कि पार्टी उन पुलिस ऑफिसरों के विरूद्ध केस दर्ज कराएगी जो खान के आवास में ‘अवैध कार्रवाई’ और हिंसा में संलिप्त थे.
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘आज, पार्टी की विधि टीम की बैठक बुलाई गई है.

पुलिस ने जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और इमरान खान के आवास में दाखिल हुई, उसने मकान की सुचिता को बनाए रखने के सभी नियमों को तोड़ दिया. आवास से सामान की चोरी की गई और वे जूस के डिब्बे तक ले गए. बेगुनाह लोगों को यातना दी गई.’’
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 70-वर्षीय प्रमुख इमरान खान को कथित रूप से अपनी संपत्ति से जुड़ी घोषणाओं में उपहारों का विवरण छिपाने को लेकर पाक चुनाव आयोग की ओर से पंजीकृत कम्पलेन पर कार्यवाही में भाग लेने के लिए अवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) जफर इकबाल की न्यायालय में पेश होना था.

वर्ष 1974 में स्थापित तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अनुसार एक विभाग है. तोशाखाना में पाकिस्तानी शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और ऑफिसरों को अन्य राष्ट्रों की सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले कीमती उपहारों को संग्रहीत किया जाता है.
बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण पिछले वर्ष अक्टूबर में पाक के चुनाव आयोग ने इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था.