अंतर्राष्ट्रीयवायरल

मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में सूअर का मांस खाने पर प्रतिबंध

जकार्ता: इंडोनेशिया की एक न्यायालय ने मंगलवार को कथित ‘ईशनिंदा’ (Blasphemy) के इल्जाम में एक स्त्री को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है रिपोर्ट के अनुसार, 33 वर्षीय मशहूर सोशल मीडिया प्रभावकार लीना लुत्फियावती, जिनके चीनी शॉर्ट-फॉर्म वीडियो होस्टिंग ऐप टिकटॉक पर 20 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, को सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के लिए ‘नफरत भड़काने’ का गुनेहगार पाया गया था इस वर्ष मार्च

जेल की सजा के अलावा, न्यायालय ने टिकटॉकर को 250 मिलियन रुपये (16,245 $ या 13,48,111 भारतीय रुपये) का जुर्माना देने को भी कहा, वरना उसकी कारावास की अवधि तीन महीने बढ़ा दी जाएगी रिपोर्ट के अनुसार, लीना लुत्फियावती एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके दो मिलियन से अधिक टिकटॉक फॉलोअर्स हैं मुम्बई फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्हें भारतीय नाम लीना मुखर्जी मिला वह हिंदुस्तान में भी बिजनेस चलाती हैं लीना एक मुसलमान हैं और इस्लाम में सूअर का मांस खाना कठोर वर्जित है

बता दें कि, मुसलमान बहुल राष्ट्र इंडोनेशिया में सूअर का मांस खाने पर प्रतिबंध है और गुनेहगार पाए जाने वालों पर ईशनिंदा कानून के अनुसार भी केस चलाया जा सकता है कथित तौर पर लीना इंडोनेशिया के बाली में यात्रा कर रही थीं, जब उन्होंने टिकटॉक वीडियो अपलोड किया  मार्च में वीडियो वायरल होने के बाद मुद्दा सामने आया था वीडियो में लीना को “बिस्मिल्लाह” कहते हुए सुना जा सकता है, जिसका अरबी में अनुवाद “भगवान के नाम पर” होता है वीडियो को लाखों बार देखा गया और इसकी अत्यधिक आलोचना की गई इन्ही में से एक अन्य इंडोनेशियाई ने “एक मुसलमान के रूप में जानबूझकर सूअर की खाल खाने” के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई

मई में, इंडोनेशिया की एक न्यायालय ने लीना को घृणित जानकारी प्रसारित करने के लिए गुनेहगार ठहराया न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि यह जातीयता, धर्म और नस्ल को लेकर शत्रुता का कार्य था इंडोनेशिया के प्रमुख मुसलमान मौलवी निकाय, उलेमा काउंसिल सहित राष्ट्र भर के कई इस्लामी समूहों ने लीना द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को ईशनिंदा बताते हुए निर्णय जारी किए लीना का मुद्दा इंडोनेशिया में हाई-प्रोफाइल ईशनिंदा दोषसिद्धि की लंबी श्रृंखला में सबसे हालिया है पिछले साल, इंडोनेशियाई पुलिस ने होलीविंग्स नाम के एक बार द्वारा मोहम्मद नाम के ग्राहकों के लिए इस्लाम में प्रतिबंधित निःशुल्क शराब का प्रचार करने के बाद छह लोगों को अरैस्ट किया था

इसी तरह, 2017 में, एक इंडोनेशियाई न्यायालय ने राष्ट्र की राजधानी जकार्ता के तत्कालीन ईसाई गवर्नर बासुकी तजहाजा पुरनामा को ईशनिंदा का गुनेहगार पाया और उन्हें कुछ कुरान की आयतों की गलत व्याख्या के संबंध में की गई टिप्पणियों पर 2 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी  वहीं, इसी वर्ष अगस्त में पूर्वी जावा के लामोंगन में सरकारी स्वामित्व वाले जूनियर हाई विद्यालय एसएमपीएन 1 में हिजाब ठीक से न पहनने की सजा के रूप में एक शिक्षक ने 14 छात्राओं को कर दिया गंजा कर दिया था

 

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