पूर्व सांसद और अदाकारा जयाप्रदा को बुधवार को न्यायालय ने समय देने के बाद भी पेश नहीं होने पर उनका प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए मुचलका रकम बरामद कर ली। अदाकारा जयाप्रदा आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में फरार चल रहीं हैं। साथ ही जमानतियों की फाइल भी खोल दी है। न्यायालय ने उनकी अरैस्ट के लिए एसपी को फिर आदेश दिए। इस मुद्दे की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अदाकारा के वकील की कोई भी दलील नहीं मानी। पूर्व सांसद के विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान केमरी और स्वार पुलिस स्टेशन में आचार संहिता के उल्लंघन के दो मुद्दे दर्ज किए गए थे। यह मुद्दे न्यायालय में विचाराधीन हैं, लेकिन पूर्व सांसद न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही हैं। न्यायालय ने कई बार उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एसपी को आदेश दिए थे। जिसके बाद एसपी की ओर से एक टीम जयाप्रदा के दिल्ली-मुम्बई के ठिकानों पर छापेमारी की थी। न्यायालय के आदेश पर जयाप्रदा को लेने गई टीम बैरंग वापस लौट आई थी। इस पर न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए फिर जयाप्रदा को हाजिर कराने के आदेश दिए हैं। वहीं अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि बचाव पक्ष की ओर से हाजिरी माफी की अपील की गई, जिस पर उनके द्वारा विरोध लगाई गई। इस पर न्यायालय ने हाजिरी माफी को खारिज करते हुए प्रार्थना नहीं मानी। साथ ही जयाप्रदा के विरुद्ध सातवीं बार नॉन बेल एबल वारंट जारी किया है। जयाप्रदा द्वारा जमानत के लिए लगाए गए बंध पत्र को बरामद कर लिया। बंध पत्र के 25 हजार रुपए भी बरामद कर लिए गए।
अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा पर वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के दो मुद्दे विचाराधीन हैं। दरअसल, रामपुर के स्वार पुलिस स्टेशन के गांव नूरपुर में जयाप्रदा ने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वायड टीम के मजिस्ट्रेट-34 स्वार डाक्टर नीरज कुमार पराशरी ने उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। जिस समय अदाकारा ने सड़क का उद्घाटन किया था, उस समय लोकसभा चुनाव होने के कारण आचार संहिता लग चुकी थी। अदाकारा के विरुद्ध वर्ष 2019 में ही लोकसभा चुनाव के दौरान ही दूसरा मुद्दा भी दर्ज है। उनके विरुद्ध केमरी पुलिस स्टेशन में VDO कुलदीप भटनागर ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व सांसद ने पिपलिया मिश्र गांव में हुई जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। दोनों मुद्दे में पुलिस ने इल्जाम पत्र न्यायालय में दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल न्यायालय (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। न्यायालय के आदेश के बावजूद पेश न होने पर जया प्रदा के विरुद्ध अब छह बार NBW जारी हो चुका है। अब न्यायालय ने सातवीं बार उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।