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UPI Payment: UPI के जरिए गलत पेमेंट होने पर करें ये काम

UPI Payment Wrong Transaction Complaint: डिजिटल इण्डिया के अनुसार हम सभी तेजी से डिजिटल होते जा रहे हैं. कई कामों को लंबी लाइन में लगने की बजाए मिनटों में अपने टेलीफोन के जरिए ही कर रहे हैं. यहां तक कि किसी को लेन-देन करने के लिए भी हम डिजिटल तरीका अपनाने लगे हैं और इसके लिए यूपीआई अपना अहम रोल निभा रहा है. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए किसी के पास कहीं से भी पैसा भेजना सरल हो चुका है. ये तरीका केवल सरल ही नहीं है बल्कि हमारे समय को बचाने में भी मददगार है.

हालांकि, औनलाइन ढंग को अपनाने में हमारे लिए परेशानी तब बढ़ जाती है जब हम गलती से किसी गलत नंबर या यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. ऐसे में क्या करें? किससे कम्पलेन करें? कैसे गलत नंबर पर भेजे गए पैसों को वापस हासिल करें? इस तरह के अनेक प्रश्न तंग करने लगते हैं, लेकिन ऐसे में परेशान होने की बजाए आपको कुछ टिप्स को अपना लेना चाहिए. आइए उन टिप्स के बारे में जानते हैं जिससे आपको अपने पैसे वापस मिल सकते हैं.

UPI के जरिए गलत पेमेंट होने पर क्या करें?

  1. बैंक के सर्विस कॉल सेंटर पर कॉल कर कम्पलेन दर्ज करें.
  2. एनपीसीआई पोर्टल पर औनलाइन कम्पलेन दर्ज करें.
  3. UPI सर्विस प्रोवाइडर से भी संपर्क कर सकते हैं.

UPI Payment गलत होने पर यहां करें शिकायत

गलत यूपीआई पेमेंट होने पर आप टोल फ्री नंबर 18001201740 पर कम्पलेन दर्ज कर सकते हैं. इस नंबर पर कॉल करके आपको भुगतान के बारे में पूरी डिटेल्स साझा करनी होगी.

कैसे मिलेगा गलत भुगतान का पैसा वापस?

RBI के मुताबिक गलत पेमेंट होने पर यूजर को सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना चाहिए. इस तरह से शीघ्र रिफंड मिल सकता है. यदि आपने गूगल पेमेंट (GPay) पेटीएम (Paytm), फोनपे (PhonePe) या यूपीआई के अन्य किसी ऐप से गलत पेमेंट कर दी है तो आपको तुरंत कस्टमर केयर सपोर्ट पर संपर्क करना चाहिए.

गलत भुगतान की कब करें शिकायत?

RBI के नियम के अनुसार गलत यूपीआई लेंन-देंन होने के तुरंत बाद कम्पलेन कर देना चाहिए. हालांकि, यदि आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत पेमेंट कर दी है तो आप लेंन-देंन के 3 दिनों के अंदर कम्पलेन दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, कम्पलेन पर पैसे वापस मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है.

एनपीसीआई पोर्टल पर करें शिकायत

अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास कम्पलेन दर्ज करने के अतिरिक्त आप भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के पोर्टल पर भी कम्पलेन दर्ज कर सकते हैं. कम्पलेन करने के लिए आपको NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. यहां “Get in contact” का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को दर्ज करें.

सबमिट करने के बाद आगे बढ़ें और कम्पलेन सेक्शन में लेनदेन की डिटेल्स जैसे- यूपीआई लेंन-देंन आईडी, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ट्रांसफर की गई रकम, डेट, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर आदि दर्ज करें. सबमिट करने के साथ कम्पलेन दर्ज हो सकेगी.

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