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सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य छोटी बचत योजनाओं के…

केंद्र गवर्नमेंट लघु बचत योजना के अनुसार कई योजनाएं चला रही है ये योजनाएं हर वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए प्रारम्भ की गई हैं लघु बचत योजना में निवेश के नियम और ब्याज वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं लघु बचत योजना के अनुसार वर्तमान में नौ योजनाएं चलाई जा रही हैं इनमें आवर्ती जमा (आरडी), पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), स्त्री सम्मान बचत योजना प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं

हाल ही में गवर्नमेंट ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और अन्य छोटी बचत योजनाओं के कुछ नियमों में परिवर्तन किया है अगर आपने भी इन योजनाओं में निवेश किया है या करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इन योजनाओं के बदले हुए नियमों पर ध्यान देना चाहिए

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में क्या परिवर्तन हुआ है?

अगर कोई आदमी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा रखना चाहता है तो यह बदला हुआ नियम उसके लिए बहुत खास है सरकार ने राहत देते हुए खाता खोलने की समयसीमा बढ़ा दी है 9 नवंबर को जारी सर्कुलर के अनुसार, आप सेवानिवृत्ति के तीन महीने के भीतर इस योजना के अनुसार खाता खोल सकते हैं और सेवानिवृत्ति पर फायदा प्रदान करने वाली इस योजना का फायदा उठा सकते हैं पहले यह समय केवल 1 महीने के लिए दिया जाता था वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अनुसार ब्याज रेट की गणना परिपक्वता तिथि या बढ़ी हुई परिपक्वता तिथि के आधार पर की जाएगी

पीपीएफ के नियम बदल गए

पीपीएफ योजना के अनुसार यदि कोई आदमी समय से पहले खाता बंद करना चाहता है तो इसके लिए नियम बदल गए हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह परिवर्तन पब्लिक प्रोविडेंट फंड (संशोधन) स्कीम 2023 के अनुसार किया गया है यह विशेष रूप से राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना के अनुसार समयपूर्व निकासी से संबंधित रूपरेखा तैयार करता है

डाकघर बचत खाता

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, नोटिफिकेशन में बोला गया है कि यदि किसी आदमी ने पांच वर्ष की योजना में निवेश किया है और उस समय से 4 वर्ष के भीतर खाता निकाल लेता है, तो ब्याज का पैसा डाकघर बचत खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा नियमों के मुताबिक, यदि कोई आदमी पांच वर्ष के लिए डिपॉजिट में पैसा रखता है और चार वर्ष के भीतर अपना खाता बंद कर देता है, तो ब्याज की गणना तीन वर्ष के टाइम डिपॉजिट खाते के आधार पर की जाएगी

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