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1 फरवरी को देश का बजट किया जाएगा पेश, आम जनता को टैक्स से जुड़ी ये है उम्मीदें

Budget 2024: 1 फरवरी को राष्ट्र का बजट पेश किया जाएगा हर वर्ष की तरह इस बार के बजट से भी सभी को काफी उम्मीदें हैं हालांकि इस बार वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) अंतरिम बजट (Interim Budget 2024-25) पेश करेंगी इस बार राष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने है तो उसके बहुत अधिक बड़े घोषणा होने की संभावनाएं थोड़ी कम है इस बीच मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को टैक्स में राहत की आशा है हमेशा की तरह इस बार भी सभी को टैक्स में रिबेट मिलने की आशा है

आइए आपको बताते हैं कि इस बार बजट में आम जनता को टैक्स से जुड़ी क्या उम्मीदें हैं- 

80सी डिडक्शन लिमिट

एक्सपर्ट के मुताबिक, इस बार बजट में गवर्नमेंट 80सी की लिमिट में बढ़ोत्तरी कर सकती है सेक्शन 80सी के अंदर आने वाले इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि में बढ़ोत्तरी किया जा सकता है गवर्नमेंट इसकी लिमिट को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर सकती है वहीं, सीनियर सिटीजन्स के लिए यह लिमिट 50,000 से बढ़कर 75,000 तक हो सकती है

इसके अतिरिक्त एक्सपर्ट का मानना है कि गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम के सेक्शन 80डी के बेनिफिट बढ़ाने से हेल्थकेयर सर्विस सेक्टर तक पहुंचने में काफी बढ़ावा मिलेगा

10 वर्ष पहले 80सी की लिमिट में हुआ था इजाफा

आपको बता दें गवर्नमेंट ने अंतिम बार सेक्शन 80सी की लिमिट में वर्ष 2014 में बढ़ोत्तरी किया था वित्त साल 2013-14 तक इस सेक्शन के अनुसार लिमिट केवल 1 लाख रुपये थी वहीं, 2014 के बजट में इसको बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया था इस सेक्शन की लिमिट में अंतिम बार बढ़ोत्तरी 10 वर्ष पहले किया गया था वहीं, टैक्सपेयर्स और नौकरीपेशा को हर वर्ष गवर्नमेंट से यही आशा रहती है कि इस लिमिट को बढ़ाया जाएगा

TDS का प्रोसेस किया जाए आसान

एक्सपर्ट के मुताबिक, वर्तमान में, ₹50 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने पर 1% टीडीएस काटा जाता है जबकि यह प्रक्रिया रेसिडेंट सेलर्स के लिए बिल्कुल सीधी है वहीं, यह अनिवासी भारतीय (NRI) सेलर्स के लिए काफी कठिन है

कैपिटल गेन टैक्स को बनाया जाए आसान

इसके अतिरिक्त इस समय निवेशकों को कैपिटल गेन टैक्स को लेकर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसमें टैक्स दर से लेकर रेसिडेंटी स्टेटस और होल्डिंग पीरियड समेत कई तरह की समस्याएं हैं

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