TCS को अब देना होगा 14 करोड़ डॉलर का हर्जाना,जाने क्या है पूरा मामला…
आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के विरुद्ध अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय द्वारा पारित 14 करोड़ $ के हर्जाने के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है। इसके लिए कंपनी की ओर से तीसरी तिमाही के नतीजों में विशेष प्रवाधान भी कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज में यह जानकारी दी।
क्या है पूरा मामला
संमाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की विस्कॉन्सिन की जिला न्यायालय ने एपिक सिस्टम्स कॉरपोरेशन के पक्ष में टीसीएस को 14 करोड़ $ का हर्जाना देने को बोला था। एपिक सिस्टम्स ने आईटी कंपनी पर इल्जाम लगाया था कि टीसीएस ने हॉस्पिटल प्रबंधन प्रणाली ‘मेड मंत्रा’ के विकास के लिए उसकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन किया है। इसे 2009 में हिंदुस्तान में अस्पतालें चलाने वाली बड़ी कंपनी के लिए लागू किया गया था।
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मुद्दा 2014 से चल रहा था। 2016 में टीसीएस को इसका गुनेहगार पाया गया। साथ ही आरंभ में न्यायालय ने टीसीएस को 94 करोड़ $ का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में सुनवाई के बाद इसेक कम करके 42 करोड़ $ कर दिया गया, जिसमें 14 करोड़ $ कंपनसेशन और 28 करोड़ $ दंड के रूप में टीसीएस को देने थे। बाद में अदालतों में अपील के बाद दंड के रूप में दी जाने वाली राशि को भी घटाकर 14 करोड़ $ कर दिया गया था।
टीसीएस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बोला कि एपिक सिस्टम्स कॉरपोरेशन मुद्दे में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2023 को ‘यूएस न्यायालय ऑफ अपील्स’, 7वें सर्किट के पारित उस आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने की कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें विस्कॉन्सिन जिला न्यायालय द्वारा 14 करोड़ $ के दंडात्मक क्षतिपूर्ति हर्जाने की पुष्टि की थी।”
टीसीएस ने बोला कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए कंपनी की इसके लिये शेष प्रावधान करने की योजना है। यह 12.5 करोड़ $ बैठता है। यह प्रावधान 31 दिसंबर 2023 को खत्म तीसरी तिमाही के वित्तीय विविरण में किया जाएगा।