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Tax Saving Scheme: टैक्स बचाने की है टेंशन तो ये अपनाएं ये 6 तरीके, बच जाएंगे लाखों रुपये!

Tax Saving Ideas: नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स बचाना एक बड़ी परेशानी है… जिन भी लोगों की सैलरी 30 लाख या उससे अधिक है उनके लिए टैक्स बचाना एक बड़ी चुनौती है सोच-समझ कर किया गया निवेश टैक्स बचाने में आपकी काफी सहायता कर सकता है

सेक्शन 80सी और कई अन्य टैक्स अधिनियम के अनुसार आप टैक्स कटौती में बचत कर सकते हैं आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन 6 उपायों से आप अपना टैक्स बचा सकते हैं

1. टैक्स सेविंग एफडी (Tax Saving Fixed Deposits)

टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FDs) टैक्स बचाने का सबसे सरल तरीका है आप बैंक एफडी करा के सेक्शन 80सी के अनुसार टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं अभी एफडी पैसे निवेश करने का एक सेफ ऑप्शन है

2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)

इसके अतिरिक्त आप पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड बचत का एक अच्छा तरीका है इसमें पैसों की बचत के साथ ही टैक्स की भी सेविंग होती है यह एक लॉन्ग टर्ग सेविंग और इंवेस्टमेंट तरीका है, जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं यह सरकारी स्कीम है तो इसको काफी सेफ माना जाता है

3. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (National Savings Certificate)

NSC के जरिए भी आप पैसा बचा सकते हैं यह फिक्सड इनकम इंवेस्टमेंट ऑप्शन है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में निवेश करके आप 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अनुसार टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं इसमें 5 वर्ष का लॉक इन पीरियड होता है इसके अतिरिक्त गारंटीड रिटर्न मिलता है

4. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS)

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं इसमें 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम बनाई गई है इसमें भी सेक्शन 80सी के अनुसार छूट का लाभ मिलता है इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का है और आप उसको 3 वर्ष के लिए और बढ़ा सकते हैं इस स्कीम में 80सी के अनुसार 1.5 लाख तक की छूट का लाभ मिलता है

5. सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स सेविंग स्कीम है यह स्कीम खास लड़कियों के लिए होती है मोदी गवर्नमेंट ने बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस स्कीम की आरंभ की थी जब आपकी बेटी 21 वर्ष की हो जाएगी तब आप इसका पैसा निकाल सकते हैं इसमें 80सी के अनुसार टैक्स छूट का लाभ मिलता है इस स्कीम के अनुसार मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है

6. लोन (Loan)

इसके अतिरिक्त आप लोन लेकर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं आप होम लोन, एजुकेशन लोन के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं आयकर एक्ट के 24(b) सेक्शन के अनुसार आप होम लोन में 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं वहीं, एजुकेशन लोन की बात की जाए तो सेक्श 80E के अनुसार आप टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं

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