TRAI ने SMS Scams को रोकने के लिएबैंकों, बीमा कंपनियों और बिजनेस को दी ये ‘चेतावनी’, कहा...

ऐसे समय में जब राष्ट्र में टेक्स्ट-आधारित वित्तीय घोटाले बढ़ रहे हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रमुख संस्थाओं को अपने कंटेंट टेम्पलेट (यानी की भेजे जा रहे मेसेज के टेक्स्ट को) रजिस्टर करने के लिए चेतावनी जारी की है. यदि कोई कंपनी (पीई) टेम्पलेट रजिस्टर नहीं कराती है तो वो अपने कमर्शियल एसएमएस कंज्यूमर को नहीं भेज सकती है.
संचार मंत्रालय ने बोला है कि कंपनियों (पीई) को एक्सेस प्रोवाइडर्स के साथ रजिस्टर कंटेंट टेम्प्लेट प्राप्त करने की जरूरत होती है. एसएमएस के माध्यम से कोई भी डिटेल बिना रजिस्टर किए लोगों को नहीं भेजी जा सकती है. पीई बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, व्यापारिक कंपनियां और व्यवसाय जैसी संस्थाएं हैं.
पंजीकरण क्यों आवश्यक है?
ट्राई ने बोला कि यह देखा गया है कि कुछ पीई ने बड़ी संख्या में हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट दर्ज़ किए हैं और कई बार इनमें से कुछ का कुछ टेलीमार्केटर्स द्वारा दुरुपयोग किया जाता है. ट्राई ने बोला कि कई पीई ने अभी तक हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट का वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया है, इस वजह से कंटेंट के दुरुपयोग के चांस अधिक हैं.
मंत्रालय ने बोला कि फरवरी 2023 में, TRAI ने RBI, SEBI, NHA और सभी केंद्र / राज्य गवर्नमेंट के विभागों को पत्र लिखकर निवेदन किया कि वे अपने दायरे में आने वाले सभी संस्थानों / विभागों को संवेदनशील बनाएं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बल्क एसएमएस भेजते समय मेसेज का हैडर और टेक्स्ट टेम्पलेट को मिसयूज नहीं हो.