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Old Vs New Tax Regime: जानें दोनों में से किसमें ज्यादा मिलेगा टैक्स बेनिफिट…

Old Vs New Tax Regime: मार्च का महीना प्रारम्भ हो चुका है और इस समय हर नौकरी-पेशा आदमी आयकर रिटर्न को लेकर असमंजस में है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2023 में नया आयकर स्लैब पेश किया था जिसके बाद टैक्स भरने वाले लोगों को New Tax Slab और Old Tax Slab में से किसी एक को चुनना है ऐसे में जानिए दोनों में अंतर और इन दोनों में से किसमें अधिक टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिलेगा

जानकारी के लिए बता दें कि 2020 में गवर्नमेंट ने New Tax Slab पेश किया था जो ज्यादातर आयकर भरने वालों को पसंद नहीं आया था इस वजह से New Tax Slab में 2023 में परिवर्तन किए गए पहले जहां 6 टैक्स स्लैब थे उन्हें बदलकर 5 कर दिया गया इसके साथ-साथ 7 लाख रूपये की सैलरी पर कोई टैक्स न देने का घोषणा किया गया

पुराने टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब

  • इसके हिसाब से, यदि टैक्स भरने वाले की सालाना सैलरी 2.5 लाख रुपये तक की है तो कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता
  • जो आदमी हर वर्ष 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक कमाता है उसे 5% के हिसाब से टैक्स भरना होगा
  • अगर नौकरी-पेशा आदमी की सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपये तक है तो उसे 20 प्रतिशत तक का टैक्स भरना होगा
  • आखिर में, यदि सालाना इनकम 10 लाख रुपये से अधिक है तो 30 प्रतिशत तक भरना होगा

नए टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब

  • इसमें 2.5 लाख रुपये की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है
  • अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की तब 5 प्रतिशत टैक्स लगाया जाता है
  • 5 लाख से 7.5 लाख रुपये तक की पूरे वर्ष की सैलरी पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगता है
  • 7.5 लाख से 10 लाख रुपये की एनुअल इनकम पर 15 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाता है
  • 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है
  • अगर आदमी की सालाना सैलरी 12.5 लाख से 15 लाख रुपये तक है तो उसे 25 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स भरना होता है
  • आखिर में जब टैक्स भरने वाले आदमी की सालाना इनकम 15 लाख रुपये से अधिक है तो उसे 30 प्रतिशत टैक्स भरना होता है

अब बात करें टैक्स डिडक्शन की तो दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन (टैक्स छूट) का फायदा उठाया जा सकता है नयी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के भीतर छूट नहीं मिलती हालांकि टैक्स भरने वाला आदमी स्टैंडर्ड डिडक्शन के भीतर 50,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन ले सकता है

दूसरी तरफ बात करें पुरानी टैक्स रिजीम की तो इसमें इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के भीतर टैक्स छूट दी जाती है इसमें 1.50 लाख रुपये तक के टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट उठाया जा सकता है

 

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