Meta की वर्किंग सरकारी विभाग से भी बदतर- दिल्ली HC: कहा- कंपनी को अपनी व्यवस्था सुधारनी होगी; हार्पर बाजार इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक करने का मामला
नई दिल्ली44 मिनट पहले
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा (Meta) को फटकार लगाई है. न्यायालय ने बोला है कि मेटा की कार्यप्रणाली सरकारी विभाग से भी बदतर है. उसको अपनी प्रबंध दुरुस्त करनी होगी.
मंगलवार (30 अप्रैल) को अभिनय सीजे मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने टीवी टुडे नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कंपनी ने बोला है कि तीसरे पक्ष की कम्पलेन पर उसके इंस्टाग्राम पेज हार्पर बाजार इण्डिया को ब्लॉक किया गया.
थर्ड पार्टी का इल्जाम है कि टीवी टुडे नेटवर्क ने कॉपीराइट का उल्लंघन किया है. साथ ही टीवी टुडे नेटवर्क ने न्यायालय में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.
Meta की कार्यप्रणाली एक सरकारी विभाग से भी बदतर
सुनवाई के दौरान बेंच ने बोला कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा की कार्यप्रणाली एक सरकारी विभाग से भी बदतर है. क्योंकि ये अपनी ब्लॉकिंग के विरुद्ध मीडिया ग्रुप टीवी टुडे नेटवर्क की याचिका का मुनासिब उत्तर देने में विफल रही.
मेटा को सावधान रहना होगा. आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है. हम एक आदेश पारित करेंगे और आपको फटकार लगाएंगे कि फिर ऐसा न करें. कृपया समझें यदि सिस्टम काम नहीं करेगा तो नियम अमान्य हो जाएगा.
हमारी कम्पलेन पर निवारण नहीं हुआ: टीवी टुडे
कोर्ट में टीवी टुडे के वकील ने मेटा को भेजा ई-मेल दिखाते हुए बोला कि हमने अपनी कम्पलेन के बारे में मेटा को लिखा था. साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन हमें ठीक चैनल नहीं लिखे जाने का रिप्लाई आया.
इस पर मेटा के वकील ने बोला कि टीवी टुडे के इंस्टाग्राम पेज को तीन कॉपीराइट शिकायतों के बाद ब्लॉक कर दिया गया था. कंपनी का दिखाया ई-मेल कम्पलेन को रिजेक्ट करने का नहीं है. ये ऑटो जनरेटेड रिप्लाई था.
इस पर बेंच ने टीवी टुडे के वकील से बोला कि आप मेटा के वकील के सामने फिर से ई-मेल के जरिए कम्पलेन करें. कुछ देर बाद टीवी टुडे वकील ने बेंच से बोला कि हमारी कम्पलेन को फिर से खारिज कर दिया गया है.
अड़ियल रवैया नहीं अपना सकती है Meta
इसके बाद नाराज बेंच ने मेटा के वकील से बोला कि आप हमारे साथ अड़ियल रवैया नहीं अपना सकते हैं. हम जो कह रहे हैं उसका पालन करें. आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं. हम आपके साथ हद से अधिक उदार हैं. हमने आपको अपना घर व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय दिया है. आपके पास अरबों उपयोगकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आपका घर व्यवस्थित नहीं है.
बेंच ने मेटा को आदेश दिया है कि मीडिया हाउस की कम्पलेन पर विचार किया जाए. साथ ही ठीक फैसला लिया जाए. मुद्दे में आगे की सुनवाई बुधवार (1 मई) को होगी.