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आयकर विभाग को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका, कहा…

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) को बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से झटका लगा है इसमें न्यायालय ने विभाग (Income Tax Department) से टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) को मूल्यांकन साल 2016-2017 के लिए कंपनी की तरफ से टैक्स के रूप में भुगतान किये गए 1,128 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है भाषा की समाचार के मुताबिक, बॉम्बे उच्च न्यायालय (बम्बई उच्च न्यायालय) ने बुधवार को अपने निर्णय में बोला कि इस वर्ष अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश  समयबाधित था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है

मूल्यांकन अधिकारी के विरुद्ध नाखुशी

खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर आखिरी आदेश पारित नहीं करने में लापरवाही और सुस्ती दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी हानि पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के विरुद्ध नाखुशी जाहिर की न्यायालय (Bombay High Court) ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) द्वारा दाखिल एक याचिका पर यह निर्णय सुनाया

याचिका में कंपनी का दावा

इस याचिका में दावा किया गया था कि इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) मूल्यांकन साल 2016-2017 के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय लीगल टैक्स से अधिक थी

कैसे हैं कंपनी के तिमाही नतीजे

वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने चालू वित्त साल की दूसरी तिमाही में 8737.9 करोड़ रुपये के घाटे का सामना किया है इसी अवधि में पिछले वर्ष कंपनी को 7595.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था कंपनी का ऑपरेशन से जेनरेट रेवेन्यू  10,716.3 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था टेलीकॉम कंपनी अपने घाटे से उबरने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है कंपनी का शेयर रेट गुरुवार को 14 रुपये के करीब कारोबार कर रहा था

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