बिज़नस

Income Tax जमा करने वालों के लिए आया बड़ा अपडेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वित्त साल 2023-24 (असिसमेंट ईयर 2024-25) के लिए औनलाइन आईटीआर फॉर्मा जारी कर दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 फॉर्म मौजूद हैं. आईटीआर फॉर्म के आ जाने से आप सरलता पिछले वित्त साल के लिए औनलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

इससे पहले आईटी डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के लिए ऑफलाइन एक्सल यूटिलिटीज जारी कर दी गई हैं. इसके अतिरिक्त आईटीआर-1, आईटीआर-2,आईटीआर-4 और आईटीआर-6 के लिए JSON यूटिलिटीज भी वित्त साल 2023-24 के लिए जारी कर दी गई हैं.

ऑफलाइन और औनलाइन दोनों प्रकार से भर सकते हैं इनकम टैक्स?

आप ई-फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल करके सरलता से औनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए अतिरिक्त JSON और एक्सल यूटिलिटीज का इस्तेमाल करके आप ऑफलाइन आईटीआर जमा कर सकते हैं. आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

क्या है ITR-1, ITR-2 और ITR-4 का उपयोग?

  • ITR-1: वेतन, एक घर एवं ब्याज, डिविडेंड और पेंशन एवं कृषि से आय(50,000 तक) सभी को मिलाकर एक वित्त साल में 50 लाख तक की आय वालों को फॉर्म आईटीआर-1  के जरिए अपना आयकर रिटर्न जमा करना होता है.
  • ITR-2: वे टैक्स जमाकर्ता जिनकी आय एक से अधिक घरों से हो रही है और कैपिटल गेन भी हो रहा है. उन्हें आईटीआर-2 फॉर्म भरना होता है.
  • ITR-4: इस फॉर्मा का इस्तेमाल बिजनेसमेन और पेशेवर लोगों की ओर से किया जाता है, जिन पर आयकर की धारा 44AD, 44ADA और 44AE लागू होती हैं.

बता दें, आयकर विभाग की ओर से समय से पहले ऑफलाइन और औनलाइन आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए गए हैं. इससे आईटीआर फाइल करने वालों को अधिक सुविधा होगी और वे समय से पहले अपना आईटीआर जमा कर सकते हैं.

Related Articles

Back to top button