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GST एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

सुप्रीम न्यायालय गुरुवार 9 मई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) से जुड़े मुद्दे में सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई 2 मई को हुई थी. इसमें न्यायालय ने केंद्र से जीएसटी एक्ट के अनुसार 1 से 5 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के लिए जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है. न्यायालय ने बोला कि कभी-कभी गिरफ्तारियां नहीं की जाती हैं, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके, गिरफ्तारी की धमकी देकर परेशान किया जाता है.

 

कोर्ट ने बोला कि हम नागरिकों की आजादी छीनने से बचाने के लिए गाइड लाइन तय कर सकते हैं, लेकिन उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे. दरअसल, न्यायालय जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट और प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

अधिकारियों पर लगा शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप
दरअसल, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने बोला था कि जीएसटी एक्ट के अनुसार अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं. गिरफ्तारी नहीं की जाती है, लेकिन लोगों को नोटिस जारी करके गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है. यह लोगों की स्वतंत्रता को कम कर रहा है.

इस पर जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बोला कि सभी मामलों में लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता है. बेंच ने बोला कि फर्जीवाड़ा के मामलों और अनजाने में हुई चूक के बीच अंतर होना चाहिए.

केंद्र ने कहा- राज्यों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करना मुश्किल
कोर्ट ने जीएसटी एक्ट की धारा 69 में गिरफ्तारी की शक्तियों पर स्थिति साफ न होने पर चिंता जाहिर की. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बोला कि वे सेंट्रल जीएसटी एक्ट के अनुसार नोटिस और गिरफ्तारियों से जुड़ा डेटा इकट्ठा करेंगे.

हालांकि, उन्होंने यह भी बोला कि राज्यों से संबंधित ऐसी जानकारी इकट्ठा करना कठिन होगा, लेकिन वे अगली सुनवाई के दिन बेंच के प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास करेंगे. मुद्दे की अगली सुनवाई 9 मई को होगी.

2017 में लागू हुआ था GST
GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इसे वैराइटी ऑफ प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स (VAT), सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कई इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करने के लिए 2017 में लागू किया गया था. जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब हैं.

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