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RBI के एक आदेश ने पर्सनल लोन लेने वालों की परेशानी को बढ़ाया

RBI on Personal Loan: आरबीआई (RBI) के एक आदेश ने पर्सनल लोन लेने वालों की कठिनाई को बढ़ा दिया है शीर्ष बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिये असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल ऋण से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है रिजर्व बैंक ने जोखिम भार में 25 फीसदी की वृद्धि कर दी है हालांकि, बैंक ने ग्राहकों को थोड़ी राहत देते हुए कहा कि संशोधित नियम होम लोन, शिक्षा और गाड़ी लोन सहित कुछ उपभोक्ता ऋण पर लागू नहीं होंगे इसके अतिरिक्त यह नियम सोने और सोने के आभूषणों के एवज में दिये गये ऋण पर भी लागू नहीं होगा इन कर्जों पर 100 फीसदी जोखिम भारांश लागू रहेगा दूसरे शब्दों ने रिजर्व बैंक ने लोन में रिस्क फैक्टर को कठोर कर दिया है उल्लेखनीय है कि इसका संकेत रिजर्व बैंक की मैद्रिक समीक्षा बैठक के बाद ही मिल गया है इस बैठक के बाद, शीर्ष बैंक में राष्ट्र में असुरक्षित ऋण और हाई रिस्क लोन को लेकर काफी चिंता जाहिर की थी उच्च जोखिम भार का मतलब है कि जब असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल ऋण की बात आती है तो बैंकों को अलग से अधिक राशि का प्रावधान करना होगा

RBI गवर्नर ने कर्ज में वृद्धि पर जाहिर की थी चिंता

रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में उपभोक्ता ऋण की श्रेणी में कुछ कर्ज में अधिक वृद्धि की बात कही थी उन्होंने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपनी आंतरिक नज़र प्रबंध को मजबूत करने, बढ़ते जोखिमों से निपटने तथा अपने भलाई में उपयुक्त सुरक्षा कदम उठाने की राय दी थी उन्होंने जुलाई और अगस्त में क्रमश: प्रमुख बैंकों और बड़े एनबीएफसी के व्यवस्था निदेशकों/मुख्य कार्यपालक ऑफिसरों के साथ वार्ता के दौरान उपभोक्ता ऋण में उच्च वृद्धि और बैंक उधार पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता का भी जिक्र किया था आरबीआई ने एक परिपत्र में बोला कि समीक्षा के आधार पर पर्सनल ऋण सहित वाणिज्यिक बैंकों (बकाया और नये) के उपभोक्ता ऋण के मुद्दे में जोखिम के संबंध में जोखिम भार बढ़ाने का निर्णय गया है इसके अनुसार जोखिम भार को 25 फीसदी बढ़ाकर 125 फीसदी कर दिया गया है हालांकि, इसमें आवास ऋण, शिक्षा कर्ज, गाड़ी ऋण और सोना तथा स्वर्ण आभूषण के आधार पर लिये गये ऋण को शामिल नहीं किया गया है केंद्रीय बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी के लिये ऋण प्राप्तियों पर जोखिम भार को भी 25 फीसदी बढ़ाकर क्रमशः 150 फीसदी और 125 फीसदी कर दिया है

भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले ऋण देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने यह जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016’, ऋण – सांविधिक और अन्य प्रतिबंध, बैंकों के वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्स करने को लेकर जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता तथा चालू खाता खोलने एवं संचालन के लिये आचार संहिता पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया है केंद्रीय बैंक ने दो नवंबर, 2023 को एक आदेश में कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 90.92 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया इसमें बोला गया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है इसका उद्देश्य बैंक का अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई फैसला सुनाना नहीं है आरबीआई ने एक अलग बयान में बोला कि उसने त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है यह जुर्माना गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणाली के हिसाब से जरूरी जमा नहीं लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिये लगाया गया है शीर्ष बैंक ने अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिये आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

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