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फ्लिपकार्ट सेल के नाम पर एक महिला से की ठगी, ऐसे में आप यहां करें शिकायत

आजकल ज्यादातर लोग बाजार जाने की बजाय अपने टेलीफोन या लैपटॉप पर औनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं ऐसे में ई-कॉमर्स कंपनियां अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह-तरह के ऑफर्स और डील्स पेश करती हैं ऐसी ही कंपनियों में से एक है फ्लिपकार्ट जो राष्ट्र की प्रसिद्ध ई-कॉमर्स वेबसाइट में से एक है, लेकिन कंपनी पिछले कई वर्षों से सुर्खियों में है और विवादों में भी कंपनी का नाम विभिन्न फर्जीवाड़ा और घोटालों से जुड़ा रहा है

ताजा मुद्दा बेंगलुरु से आया है जहां फ्लिपकार्ट सेल के नाम पर एक स्त्री से ठगी की गई दरअसल, स्त्री की कम्पलेन है कि सेल के दौरान उसने जो शैंपू खरीदा था, उसकी एमआरपी से अधिक पैसे वसूले गए इसे लेकर स्त्री ने कंपनी के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में मुद्दा दाखिल किया और फिर फ्लिपकार्ट को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है आइए जानते हैं इस मुद्दे के बारे में और यह भी जानें कि आप सेल के दौरान फर्जीवाड़ा की कम्पलेन कैसे कर सकते हैं

फ्लिपकार्ट को 20 हजार का जुर्माना देना होगा

बेंगलुरु की एक स्त्री ने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल के दौरान एक शैम्पू खरीदा, जिसकी मूल्य एमआरपी से अधिक थी ऐसे में स्त्री ने बेंगलुरु की उपभोक्ता न्यायालय में फ्लिपकार्ट के विरुद्ध मुद्दा दाखिल किया, जिस पर न्यायालय ने कंपनी को मुआवजा देने का आदेश दिया है उपभोक्ता न्यायालय ने स्त्री के पक्ष में निर्णय सुनाया और फ्लिपकार्ट को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का भुगतान करने के साथ-साथ एकत्र किए गए 96 रुपये वापस करने को कहा

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने फ्लिपकार्ट को सेवा में कमी के लिए 10,000 रुपये और अनुचित व्यापार दस्तावेजों में शामिल करने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है आइए जानते हैं कि उपभोक्ता सेवा या उत्पाद की कमी की कम्पलेन कहां कर सकता है?

कोई उपभोक्ता सेवा या उत्पाद की कमी के बारे में कहां कम्पलेन कर सकता है?

  • जिला उपभोक्ता फोरम- यदि कम्पलेन 20 लाख रुपये तक की है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं
  • राज्य उपभोक्ता फोरम- यदि कम्पलेन 20 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच है तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं
  • नेशनल कंज्यूमर फोरम- यदि कम्पलेन 1 करोड़ रुपये से अधिक है तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में मुकदमा दाखिल कर सकते हैं

उपभोक्ता फोरम में कम्पलेन कैसे करें?

आप टोल फ्री नंबर 1800114000 या 08368711588 या 1915 पर कॉल करके कम्पलेन दर्ज करा सकते हैं आप चाहें तो core.nic.in पर जाकर औनलाइन कम्पलेन दर्ज करा सकते हैं इसके अतिरिक्त आप कम्पलेन करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं

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