बिज़नस

पीएफ खाताधारकों के लिए आया बड़ा अपडेट

भारत में जॉब कर रहे लगभग सभी लोगों का PF खाता होता ही है और इसमें रखे पैसों से उन्हें काफी आशा होती है. इन दिनों कई खाताधारकों को ईपीएफ एकाउंट से पैसा निकालने या विड्रॉल क्लेम करने के लिए लागू करने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यदि आपके भी लागू करने के बाद कोई अपडेट नहीं हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं. इसे लेकर ईपीएफओ ने उत्तर दिया है.दरअसल, इस वजह से लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कठिनाई व्यक्त की. उत्तर में के सोशल मीडिया हैंडल ने बोला कि आमतौर पर दावे का निपटान करने या पीएफ का पैसा जारी करने में 20 दिन लग जाते हैं.

ईपीएफ क्लेम कैसे दर्ज करें? (How To File EPF Claim?)

  1. अपने क्लेम टाइप के आधार पर फॉर्म का चुनें और उसे पूरा करें.
  2. ईपीएफ विड्रॉल के लिए योग्यता मानदंड या क्वालीफाइंग क्राइटेरिया चेक करें.
  3. इसके बाद चेक कर लें कि फॉर्म पूरी तरह से और ठीक से भरा गया है या नहीं.
  4. आईडी प्रूफ, कैंसिल चेक, एड्रेस प्रूफ और बाकी दस्तावेज़ अटैच कर दें.
  5. केवाईसी डेटा- आधार, पैन और बैंक एकाउंट की डिटेल्स अपडेट कर दें.
  6. इन्हें ईपीएफ एकाउंट से भी कनेक्ट करें और सुनिश्चित करें कि नामांकन (Nomination) और मेंबर प्रोफाइल अपडेट कर दी गई हों.

ईपीएफओ क्लेम से जुड़ी कम्पलेन कहां करें?

आपको बता दें कि यदि क्लेम में 20 दिनों के अंदर नहीं होता तो लोग इसके लिए कम्पलेन दर्ज करवा सकते हैं. ईपीएफओ ने इसकी देते हुए बोला कि लोग अपनी कम्पलेन पर दर्ज करवा सकते हैं. साथ-साथ इसी वेबसाइट पर कम्पलेन का स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकता है.

Related Articles

Back to top button