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ईपीएफओ ​​ने पैसे निकालने के नियमों में किया बड़ा बदलाव

ईपीएफओ ने पीएफ खाते से पैसे निकालने से जुड़े नियमों में परिवर्तन किया है बदले नियमों में खाताधारकों को राहत दी गई है अब पीएफ खाताधारक अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की गंभीर रोग के उपचार के लिए 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं. पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी अब इसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है नए नियम 16 ​​अप्रैल से लागू हो गए हैं

जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं पैसा-
पीएफ खाताधारक अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने खाते से कुछ धनराशि निकाल सकते हैं यह राशि स्वयं या परिवार के सदस्यों से संबंधित खर्चों, घर के निर्माण या घर की खरीद और बच्चों की विवाह से संबंधित खर्चों के लिए निकाली जा सकती है. हालांकि, पीएफ खाते में जमा पूरी धनराशि निकालने की इजाजत नहीं है

EPFO ने नए नियमों में फॉर्म 31 के पैराग्राफ 68J के अनुसार मौजूदा सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है इस पैराग्राफ के अनुसार पीएफ खाताधारक अपनी या अपने परिवार के सदस्यों (मां, पिता, बच्चे आदि) की गंभीर रोंगों के उपचार के लिए धनराशि निकाल सकते हैं. ध्यान रखें कि जितनी धनराशि आप निकालना चाहते हैं वह पीएफ खाते में होनी चाहिए.

इन रोंगों में शामिल हैं-
पैराग्राफ 68जे के अनुसार पीएफ खाताधारक कैंसर, मानसिक बीमारी, टीबी, लकवा आदि जैसी गंभीर रोंगों के उपचार के लिए पैसे निकाल सकते हैं. इस राशि को निकालने के लिए चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है. धनराशि निकालने के लिए आप औनलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं

पीएफ में पैसा निकाल सकते हैं
खाताधारक फॉर्म 31 भरकर खाते से कुछ धनराशि निकाल सकते हैं. हालांकि, यह धनराशि सिर्फ़ कुछ महत्वपूर्ण कामों के लिए ही निकाली जा सकती है. इसमें होम लोन चुकाना, घर खरीदना, बच्चों की विवाह या उच्च शिक्षा आदि जैसे कारण शामिल हैं. वहीं, विकलांगों के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकता है.

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