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इस फार्मूले को अपनाकर आसानी से बचा सकेंगे टैक्‍स

Income Tax Refund: जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आपके पास में आईटीआर (ITR) फाइल करने के लिए केवल 3 दिन का समय बचा है 31 जुलाई के बाद में आयकर (Income Tax) फाइल करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा लेकिन अब 31 जुलाई से पहले करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी अच्छी-खबर आ गई है आपने हमेशा सुना होगा कि 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्‍यादा कमाने पर इनकम टैक्‍स भरना पड़ता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा

बता दें लोग अपने टैक्‍स को बचाने के लिए CA या एजेंट के पास जाते हैं आपको उन्‍हें कंसल्टिंग फीस देना पड़ सकती है ऐसे में यदि आप इस फीस से भी बचना चाहते हैं तो आज हम आपको इन नियमों के बारे में बता रहे हैं इससे आप अपने टैक्‍स को सरलता से बचा सकेंगे

ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्‍स  

1. मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्‍स एक्‍ट के अनुसार स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इसके अनुसार आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी अब टैक्‍सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची आइए जानते हैं इसे कैसे कम कर सकते हैं

2. अब आप इनकम टैक्स विभाग अधिनियम की धारा 80C के अनुसार 1 लाख 50 हजार रुपये का क्‍लेम कर सकते हैं इसके अनुसार आप एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), बच्‍चों की ट्यूशन फी, म्‍यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में निवेश किए गए पैसों को क्‍लेम कर सकते हैं इसके अतिरिक्त आप होम लोनके अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये रह जाती है

3. आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 50 हजार रुपये निवेश कर सकते हैं इसके अनुसार आप 80CCD (1B) के अनुसार क्‍लेम कर सकेंगे इस तरह बचते हैं 8 लाख रुपये की आय बनती है इसे और कैसे कम किया जा सकता है आइए जानते हैं

4. अब आप इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 24B के अनुसार दो लाख रुपये क्लेम कर सकते हैं ये छूट आपको तब मिलती है जब आपने इतना अमाउंट होम लोन के ब्‍याज के रूप में भुगतान किया है इस तरह अब आपको 6 लाख रुपये की आय पर टैक्‍स देना होगा

5.अब आप 80D के अनुसार 25 हजार रुपये का मेड‍िकल हेल्‍थ इंश्‍योरेंस क्‍लेम ले सकते हैं इतना ही नहीं यदि आप सीनियर सिटीजन (माता-पिता) के लिए हेल्‍थ इंश्‍योरेंस खरीदते हैं तो 50 हजार रुपये का अतिरिक्‍त क्‍लेम कर सकते हैं ऐसे आप 75 हजार रुपये हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीम‍ियम का क्‍लेम कर सकते हैं

6. यदि आप 25 हजार रुपये क‍िसी संस्‍था या ट्रस्‍ट को डोनेट करेंगे तो इनकम टैक्स की धारा 80G के अनुसार इसे क्‍लेम किया जा सकता है अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपये बचती है

7. जिन लोगों की इनकम 2 लाख 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये के बीच में होती है, उन्‍हें टैक्‍स नहीं भरना पड़ता है क्‍योंकि गवर्नमेंट इस आय पर 5% की छूट देती है इस तरह आप 10 लाख 50 हजार रुपये पर टैक्‍स बचा सकते हैं

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