बिज़नस

इन स्टेप को फॉलो करके पैन को आधार से करें लिंक

How to Link Pan With Aadhaar : अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो जल्द करा लें. जो लोग 30 जून, 2023 की समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करा सके, उन पर पेनल्टी लगाने की समयसीमा में इनकम टैक्स विभाग ने ढील दी है. इनकम टैक्स विभाग ने बोला कि असेसी द्वारा 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है. यदि ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू रेट से दोगुनी रेट पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है.

24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा, “करदाताओं से कई शिकायतें मिली हैं कि उन्हें यह सूचित करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने लेन-देन करते समय ‘कम कटौती/संग्रह’ का डिफ़ॉल्ट किया है. जहां कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं के पैन निष्क्रिय थे. ऐसे मामलों में, वैसे कटौती/संग्रह उच्च रेट पर नहीं किया गया है, इसलिए विभाग द्वारा कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं के विरुद्ध टीडीएस/टीसीएस विवरणों को संसाधित करते समय डिमांड्स उठाई गई है.

ऐसे कटौती करने वालों/संग्रहकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए, सीबीडीटी ने निर्दिष्ट किया कि “31 मार्च, 2024 तक किए गए लेन-देन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पैन मई 31, 2024 को या उससे पहले (आधार के साथ लिंकेज के परिणामस्वरूप) चालू हो जाता है, वहां कटौती करने वाले/संग्रहकर्ता पर कर (उच्च रेट पर) काटने/संग्रह करने की कोई देनदारी नहीं होगी.

आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो क्या होगा?

  1. आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसका मतलब है कि आपका पैन अब कर संबंधी कार्यों के लिए वैध नहीं होगा.
  2. यदि आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो पेंडिंग टैक्स रिफंड और उस पर ब्याज इश्यू नहीं किया जाएगा.
  3. उच्च रेट पर टीडीएस कटौती होगी. यदि आपका पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो लेन-देन करते समय उस पर लागू रेट से दोगुनी रेट पर टीडीएस काटा जाएगा.

पैन को आधार से कैसे लिंक करें:

  1. आयकर विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
  2. ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें.
  3. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें.
  4. अपने आधार कार्ड के मुताबिक अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें.
  5. अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें.

 

Related Articles

Back to top button