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अब बिना RTO जाए बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, 1 जून से बदल रहा नियम…

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) 1 जून 2024 से कई नियमों में परिवर्तन करने जा रहा है. इसमें एक नियम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़ा है. दरअसल, 1 जून से अब जो लोग नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लागू करना चाहते हैं उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. बल्कि आप ड्राइविंग टेस्ट प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग विद्यालय जाकर दे सकेंगे. यहां से ही आपको ड्राइविंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा.

अभी राष्ट्र के कई शहरों में ड्राइविंग विद्यालय में टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है. ऐसे में अब इस नियम को देशभर में लागू कर दिया जाएगा. नए नियम में नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देना महत्वपूर्ण नहीं होगा. बल्कि प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जाकर टेस्ट दे पाएंगे. इन सेंटर्स को ड्राइविंग टेस्ट लेने और ड्राइविंग सर्टिफिकेट जारी करने की परमिशन दी जाएगी. ऐसे में RTO में चल रही कालाबाजारी या फिर दलालों को मिलने वाला कमीशन भी समाप्त हो जाएगा.

 

नया लाइसेंस बनावाने से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया

आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए के माध्यम से औनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आप मैनुअल प्रक्रिया से आवेदन करने के लिए RTO जा सकते हैं. आवेदन शुल्क लाइसेंस के प्रकार पर निर्भर करता है. आपको डॉक्युमेंट जमा करने और लाइसेंस के लिए अपने ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन करने के लिए RTO का दौरा करना होगा.

लाइसेंस की फीस और चार्जेज

लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3): 150 रुपए
लर्नर्स लाइसेंस टेस्ट (या रिपीट टेस्ट): 50 रुपए
ड्राइविंग टेस्ट (या दोबारा टेस्ट): 300 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: 200 रुपए
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: 1000 रुपए
लाइसेंस में एक अन्य व्हीकल कैटेगरी जोड़ना: 500 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस रिनूवल: 200 रुपए
लेट रिनूवल (ग्रेस पीरियड के बाद): 1300 रुपएड्राइविंग इंस्ट्रक्शन विद्यालय के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस: 5000 रुपए
लाइसेंसिंग प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील: 500 रुपए
ड्राइविंग लाइसेंस में पता या अन्य विवरण बदलना: 200 रुपए

 

नाबालिग पप 25000 रुपए का जुर्माना
तेज गति से वाहन चलाने पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए के बीच जुर्माना होगा. नाबालिग को वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इतना ही नहीं, 25,000 रुपए तक के चालान के साथ नाबालिग के पिता को कारावास भी हो सकती है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, गाड़ी मालिक का पंजीकरण कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य होंगे.

 

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