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अडानी की इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

उच्चतम न्यायालय ने गौतम अडानी समूह को बड़ा झटका दिया है. दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अडानी पावर के उस आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें विलंब से भुगतान अधिभार (LPS) की मांग की गई थी. इसके साथ ही अडानी की कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह जुर्माना स्पष्टीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने को लगाया गया है.

क्या बोला न्यायालय ने
अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा, ”LPS के लिए भिन्न-भिन्न आवेदन दाखिल करना अडानी पावर द्वारा अपनाया गया मुनासिब कानूनी सहारा नहीं है. हम उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण को 50,000 रुपये का भुगतान करने के साथ आवेदन को खारिज करते हैं. ” बता दें कि अडानी पावर की ओर से राज्य डिस्कॉम से LPS के रूप में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई थी. यह राजस्थान गवर्नमेंट के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन है.

1376 के भुगतान का किया गया था दाव
अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (एपीआरएल) के आवेदन में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1,376.35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान का दावा किया गया था. इसके साथ ही तर्क दिया गया था कि अगस्त 2020 के निर्णय में जो फैसला लिया गया वह कानून में परिवर्तन और वहन लागत के मुआवजे पर था, जो 28 जनवरी को राजस्थान डिस्कॉम के साथ हस्ताक्षरित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार देर से भुगतान अधिभार (एलपीएस) से अलग था.

अडानी पावर के शेयर का हाल
सप्ताह के पहले व्यवसायी दिन यानी सोमवार को अडानी पावर के शेयर में गिरावट की आई. यह शेयर 1.50% गिरकर बंद हुआ. कारोबार के दौरान इस शेयर की मूल्य 508 रुपये थी. छह दिसंबर 2023 को शेयर की मूल्य 589.30 रुपये थी. यह शेयर के 52 सप्ताह का हाई है.

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