परिवहन सचिव ने बताया,कि बस मालिक/संचालकों द्वारा परमिट शर्तों का अनुपालन करना है आवश्यक
व्यवसायिक यात्री वाहनों में वीएलटीडी (व्हीकल लोकशन ट्रैकिंग डिवाइस) नहीं लगा है या वीएलटीडी लगाने के बाद वह एक्टिव नहीं है तो ऐसे वाहनों का परमिट जारी नहीं किया जायेगा। इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की हुई बैठक में सभी परमिट के आवेदनकर्ताओं/आपतिकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। बैठक में प्राप्त आपतियों के आपतिकर्ताओं के वाहनों के सभी मानकों यथा कर प्रतीक, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी कागजात, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वीएलटीडी की सक्रियता, गैरकानूनी परिचालन आदि की भी जांच की गई। इसके साथ ही इन्हीं बिंदुओं के आधार पर परिमट के आवेदनों पर फैसला लिया गया। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बस मालिक/संचालकों द्वारा परमिट के शर्तों का अनुपालन किया जाना जरूरी है। इसका उल्लंघन किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बस का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
15 दिनों के अंदर वीएलटीडी लगाने का दिया गया निर्देश
राज्य परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार डॉ आशिमा जैन की अध्यक्षता में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में अंतर्क्षेत्रीय मार्ग के अनुसार परमिट के लिए आये आवेदन पर सुनवाई की गई। रुट डायवर्ट कर बस का परिचालन, बिना परमिट गैरकानूनी परिचालन, प्रदूषण, इन्श्योरेंस और फिटनेस फेल वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। बिना वीएलटीडी लगाए/सक्रिय नहीं रहने वाले वाहनों का परमिट तुरन्त स्थगित करते हुए 15 दिनों के अंदर गाड़ी में वीएलटीडी स्थापित करने एवं उसे एक्टिव रहने संबंधित साक्ष्य समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
वीएलटीडी एक्टिव नहीं रहने पर आवेदन होगा अस्वीकृत
राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन ने कहा कि परिमट निर्गमन हेतु सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों में वीएलटीडी स्थापित होना एवं एक्टिव होना जरूरी किया गया है। बैठक में कोई भी नया परमिट बिना वीएलटीडी स्थापित एवं एक्टिव किये हुए स्वीकृत नहीं किया गया है। 15 दिनों के अंदर गाड़ी में वीएलटीडी एक्टिव नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
बसों पर परमिटधारी का नाम, परमिट संख्या लिखना अनिवार्य
राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में आए आवेदकों/ आपतिकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि बसों पर परमिटधारी का नाम, पता, परमिट संख्या, परमिट की वैधता, इत्यादि अंकित करना जरूरी किया गया है। इसके साथ ही मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल के साथ बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम तथा मोबाइल नंबर भी लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बस का परमिट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
गंतव्य स्थल तक बसों का परिचालन नहीं करना परमिट शर्तों का उल्लंघन
परमिटधारी गाड़ी द्वारा परमिट में उल्लेखित मार्ग के शुरुआत एवं गंतव्य स्थल तक परिचालन किया जाना जरूरी होगा। परमिट में अंकित शुरुआत एवं गतंव्य स्थल तक परिचालन नहीं करना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है। स्टेज कैरेज गाड़ी का परिचालन स्वीकृत समय-सारणी के अनुरुप निर्धारित मार्ग पर नियमित रुप से किया जायेगा। स्टेज कैरेज (यात्री बस) परमिट प्राप्त वाहनों का परिचालन विद्यालय बस के रुप में करना या गाड़ी से व्यवसायिक इस्तेमाल हेतु सामान ढ़ोना/छत पर रखना प्रतिबंधित है।
इन शर्तों का भी पालन करना है अनिवार्य
– गति सीमा/देय कर के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मुद्दा प्रकाश में आता है तो डिफॉल्टर गाड़ी के परमिट को निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा एवं गाड़ी मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
– किसी बैनर/कंपनी/लोगो/परिवार के सदस्य के किसी गाड़ी के टैक्स डिफॉल्टर होने, दुरुस्ती, बीमा, प्रदूषण संबंधी कागजात वैध नहीं होने या अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने पर उस बैनर/कंपनी/लोगो/परिवार के अन्य वाहनों के पक्ष में निर्गत परमिटों को रद्द/निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
– गाड़ी मालिक द्वारा परमिट प्राप्त करने के बाद आवृत गाड़ी की आंतरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
– 15 साल से अधिक उम्र के पुराने बसों का पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ नगर परिषद् गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में परिचालन नहीं किया जायेगा।