बिहार

वरमाला से पहले दूल्हा-दुल्हन को स्थानीय थाना से लेनी होगी यह अनुमति

गया : एक दूसरे को वरमाला पहनाने से पहले दूल्हा-दुल्हन को क्षेत्रीय थाना से अनुमति लेनी होगी उन्हें एक घोषणा पत्र जमा करना होगा घोषणा पत्र इस बात का जमा करना होगा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई हर्ष फायरिंग नहीं होगी यह घोषणा पत्र केवल विवाह शादी ही नहीं, यदि आप बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, कोई पार्टी का आयोजन करते हैं या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है इसके लिए भी क्षेत्रीय थाना को घोषणापत्र जमा करना होगा पुलिस मुख्यालय की ओर से यह निर्देश राज्य के सभी जिलों में दी गई है ताकि ऐसे कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाया जा सके

इस कारण पुलिस ने उठाया कदम

पिछले कुछ सालों में विभिन्न शादी समारोह, बर्थडे, या सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में हर्ष फायरिंग से कई लोगों के हताहत होने की खबरें आई है इस पर रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन ने यह कदम उठाया है वहीं यदि आप इस तरह का कार्यक्रम किसी रिसोर्ट, शादी भवन, धर्मशाला या होटल से करते हैं तो संस्थान के संचालक को इसका घोषणापत्र क्षेत्रीय थाना को देना होगा इसके लिए संचालक को आयोजनकर्ता से घोषणापत्र जमा करवाना जरूरी होगा

आयोजनकर्ता पर भी होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस प्रशासन की ओर से संस्थान के संचालकों को साफ निर्देश दिया गया है कि यदि इस तरह के कार्यक्रम के लिए कोई बुकिंग करवाते हैं तो बुकिंग के दौरान उनसे इस तरह के घोषणा पत्र आपको भरवाना जरूरी है बुकिंग करवाने वाले यदि इस तरह के घोषणा पत्र संस्थान को जमा नहीं करते हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है

संस्थाओं को घोषणा पत्र जमा करने के बाद संस्थान का संचालक इसे क्षेत्रीय थाना में ले जाकर जमा कर देंगे घोषणा पत्र जमा होने के बाद भी यदि किसी तरह की कोई हर्ष फायरिंग होती है तो संस्थान के संचालक समेत कार्यक्रम के आयोजनकर्ता पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

जानकारी छुपाते हैं तो होगी कानूनी कार्रवाई

इस संबंध में गया के एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि यदि इस तरह के आयोजन घर, रिसोर्ट, होटल या धर्मशाला से करते हैं तो हर्ष फायरिंग न हो इसकी घोषणा पत्र क्षेत्रीय थाना को देनी होगी यदि कोई जानकारी छुपाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी गया जिले में पुलिस प्रशासन ने होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला एवं शादी भवन के संचालक के साथ बैठक कर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी इस निर्देश को अवगत करा दिया गया है यदि इसके बाद भी किसी भी तरह की कोई हर्ष फायरिंग होती है तो विभिन्न एक्ट के अनुसार 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है

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